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पुलिसकर्मियों से दुर्व्यवहार करने वालों के लिए माफी की कोई गुंजाइश नहीं : ओपी सिंह

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ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ दुर्व्यवहार करने वाले दो आरोपियों धीरज व एक अन्य के खिलाफ थाना ओल्ड में मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिसकर्मियों से दुर्व्यवहार करने वालों के लिए माफी की कोई गुंजाइश नहीं : ओपी सिंह

आपको बता दें कि दिनांक 19 दिसंबर 2020 को सुबह लगभग 11:00 बजे ट्रैफिक पुलिसकर्मी सिपाही मनोज, ओल्ड चौक पर तैनात थे। उसी दौरान एक स्विफ्ट गाड़ी आई जिसमें दो व्यक्ति बैठे थे जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी।

सिपाही मनोज ने गाड़ी रुकवा कर मौके पर मौजूद ZO/TI उप निरीक्षक जय भगवान की मौजूदगी में उनका सीट बेल्ट का 1000 रुपए का चालान कर दिया और चालान की पर्ची उन्हें दे दी। दोनो व्यक्ति चालान कटवाकर वहाँ से चले गए।

इसके बाद उप निरीक्षक जय भगवान ट्रैफिक प्रबंधक के आदेशों पर सेक्टर 9 ट्रैफिक ड्यूटी के लिए चले गए। कुछ समय पश्चात उसी गाड़ी का ड्राइवर धीरज तंवर व एक अन्य व्यक्ति फोन से वीडियो बनाते हुए सिपाही मनोज के पास आए और चालान के 1000 रुपए वापस मांगने लगे।

सिपाही मनोज ने कहा कि उनका चालान कट चुका है इसलिए वह पैसे वापस नहीं दे सकते। आरोपी धीरज ने कहा कि वह एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का अफसर है और उसका बहुत बुरा नुकसान करवा देगा।

सिपाही मनोज ने जब पैसे वापस देने से इंकार कर दिया तो वह उसके साथ बहस करके सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने लगा। सिपाही ने उन्हे समझाने की बहुत कोशिश की परंतु वह सुनने को तैयार नहीं थे।

पुलिसकर्मियों से दुर्व्यवहार करने वालों के लिए माफी की कोई गुंजाइश नहीं : ओपी सिंह

काफी देर बहसबाजी करने के पश्चात जब आरोपी को चालान के पैसे वापस नहीं मिले तो वह सिपाही को जाते जाते देख लेने की धमकी दे गया और अगले दिन पता चला कि आरोपी ने फोन में बनाई झूठी वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दी है।

इंटरनेट पर वायरल झूठी वीडियो को देखकर सिपाही मनोज के सम्मान को ठेस पहुंची और पुलिसकर्मी को बड़ा दुख हुआ। पुलिसकर्मी को लगा कि सही कार्रवाई करने के पश्चात भी आरोपियों ने उसकी झूठी वीडियो वायरल कर दी।

इसके पश्चात पुलिसकर्मी ने आरोपियों के खिलाफ दिनांक 21 दिसंबर 2020 को इसकी शिकायत थाना ओल्ड में की।

पुलिसकर्मी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ यातायात अधिनियम 1988 की धारा 179 (आदेशों की अवहेलना करने), भारतीय दंड संहिता की धारा 170 (लोकसेवक का प्रतिरूपण करने), 186 (सरकारी कार्य में बाधा डालने), 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य का निर्वहन करते समय भयभीत करने के बल का प्रयोग करने), 499 (अपमानित करने के खिलाफ मानहानि), 500 (मानहानि का दंड), और 506 (धमकी देने) के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।

पुलिस आयुक्त श्री ओपी सिंह को जब घटना की सूचना मिली तो उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के लिए माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके लिए आरोपियों को कड़ी सजा झेलनी पड़ेगी।

थाना ओल्ड प्रबंधक इंस्पेक्टर अर्जुन देव ने बताया कि दोनों आरोपियों की तलाश जारी है और पुलिस जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करके हिरासत में लेगी।

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