सहाब मैं आज के बाद कभी भी बीड़ी नहीं पिउंगा, कृप्या करके मेरा चालान मत काटो एक बुजुर्ग दुकानदार इस तरह की गुहार स्वास्थ्य विभाग की टीम मंगलवार को बल्लभगढ़ मार्किट में नजर आए। गुहार लगाने के बाद भी टीम ने चालान कांटने में कोई कमी नहीं छोड़ी।
जिले में तंबाकू कंट्रोल से संबंधित कानून सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 को सख्ती से लागू करने के लिए बल्लभगढ़ की मार्किट में छापा मारी की। स्वास्थ्य विभाग को कुछ समय पहले शिकायत मिली की मार्किट में स्थिति अग्रवाल गल्र्स स्कूल के बाहर छोटे दुकानदार तंबाकू, गुटका व सिगरेट को बेच रहे है।
जिसके बाद डिप्टी सीएमओ डाॅक्टर नरेंद्र कौर की ओर से टीम का गठन किया गया। जिसमें बल्लभगढ़ से एसएमओ डाॅक्टर मान सिंह भी मौजूद थे। टीम ने अचानक से स्कूल के पास वाले दुकानदारों पर छापा मारी की। जिसमें टीम ने दुकान से धूम्रपान का सामान बरामद किया। जिसके बाद उनकी दुकान को बंद कर दिया गया व चालान भी काटा गया।
इसके अलावा स्कूल की टीचर पूजा को डिप्टी सीएमओ डाॅक्टर नरेंद्र कौर ने कहा कि अगर उनके स्कूल के बाहर एंट्री गेट के पास कोई दुकानदार व ठेले वाला कोटपा एक्ट का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो वह उनको चेतवानी दे। अगर उसके बाद भी वह उनकी बात को नहीं मानता है तो वह स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी दे।
ऐसा करने पर उनके स्कूल के स्टूडेंट्स इन बुरी आदतों के शिकार में नहीं आएगा। वहीं एसएमओ डाॅक्टर मान सिंह ने बताया कि मंगलवार को उनकी टीम ने करीब एक दर्जन दुकानदारों के चालान काटे है। जिसमें कोपटा एक्ट का उल्लंघन करते हुए पाए गए है। जिसमें सभी के चालान काटे गए है। इसके अलावा दुकानदारों को जागरूक किया गया।
क्या हैं कोटपा 2003 कानून
धारा 4 .
किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बीड़ी, सिगरेट, हुक्का तथा सिगार पीने पर प्रतिबंध तथा उल्लंघन करने पर जुर्माना।
धारा 5 . किसी भी तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन दुकान, टीवी, अखबार, रेडियो तथा इंटरनेट और तंबाकू उत्पादों का प्रचार करने पर जुर्माने व कैद का प्रावधान।
धारा 6 . नाबालिग को तंबाकू उत्पाद बेचने या उससे बिकवाने पर प्रतिबंध व दुकानों पर चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य उल्लंघन करने पर जुर्माना।
धारा 6 बी . किसी भी शिक्षण संस्थान की बाहरी सीमा के 100 गज के दायरे के भीतर तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध उल्लंघन करने पर जुर्माना।
धारा 7 . किसी भी तंबाकू उत्पाद को उसके दोनों मुख्य भागों के 85 प्रतिशत हिस्से में बिना चेतावनी दर्शाए बेचने या लूज (खुली) सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध। उल्लंघन करने पर जुर्माने व कैद का प्रावधान।