थाना डबुआ में तीन आरोपियों के खिलाफ गौ तस्करी, हत्या का प्रयास, अवैध हथियार रखने व लापरवाही से गाड़ी चलाने के जुर्म के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
शिकायतकर्ता अशोक उर्फ बाबा ने थाना डबुआ में शिकायत दी कि दिनांक 4 जनवरी 2021 कि सुबह 2:00 बजे वह रोजाना रात की तरह गायों को गुड़ व चारा खिलाने तथा उनके ऊपर कंबल डालने के लिए गए हुए थे।
वह डबुआ मंडी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ गौ तस्कर जिनका नाम खुबी पुत्र चौचा निवासी धौज, अरसद उर्फ घोडू पुत्र शेरू निवासी उटावड़ और खालिद पुत्र दिनू निवासी आलमपुर अपने तीन अन्य साथियों के साथ गऊओं को गऊकशी के उद्देश्य से बोलेरो पिकअप गाड़ी में डाल रहे थे।
गौरक्षकों ने तस्करों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने गौरक्षक दल पर गोली चला दी। गौरक्षकों ने जमीन पर लेट कर अपनी जान बचाई। तस्कर गाड़ी को लेकर भागने लगे लेकिन तभी अचानक तेज गति से पिकअप गाड़ी किसी नुकीली चीज से टकराई और उसका टायर पंचर हो गया।
वह गाड़ी को तेज गति से भगाते निकल गए और जब गौ रक्षकों ने उनका पीछा किया तो उन्होंने उनके ऊपर गाड़ी में बंधे हुए गोवंश फेंकने शुरू कर दिए। 2 गोवंश सेक्टर 22-23 रोड पर फेंके और 3 गोवंश राजीव कॉलोनी से खंदावली जाने वाले रोड पर फेंके।
गौ रक्षक गाड़ी के पीछे लगे हुए थे। जब तस्करों को लगा कि वह भाग नहीं पाएंगे तो वह भनकपुर गांव में गाड़ी को छोड़कर भागने लगे और भागते हुए गौरक्षकों के ऊपर एक फायर किया।
गौ रक्षकों का कहना है कि उन्होंने इन्हे पहले भी गायों की तस्करी करते हुए देखा है। अशोक की शिकायत पर थाना डबुआ में भारतीय दंड संहिता की धारा 148/149/279/307 हरियाणा गोवंश संरक्षण और गौ संवर्धन एक्ट 2015 की धारा 13(1), आर्म्स एक्ट की धारा 25/54/59 व पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11/59/60 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
पुलिस प्रवक्ता सहायक पुलिस आयुक्त श्री आदर्श दीप सिंह नहीं इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।