हरियाणा सरकार हमेशा से ही गरीबों के विकास के लिए नई नई योजना बनाती रहती हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्तिथि में सुधार आ सके। ऐसे ही एक योजना सरकार द्वारा बनाई गई जिसमें श्रमिक की बेटी की शादी में कन्यादान के रूप में वित्तिय सहायता का प्रावधान हैं।
“बच्चो की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री)” की योजना सरकार द्वारा शुरू की गई हैं, जिसमे कन्यादान के समय 50,000 /- रूपये की वित्तिय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
योजना का मुख्य उद्देश्य पंजीकृत श्रमिकों की सुपुत्री के विवाह के व्यवस्था हेतु सहायता करना हैं,जिससे उनके विवाह के कार्यो में कोई परेशानी न आए। यह सहायता श्रमिक के तीन लड़कियों की शादी तक ही दिए जाने का प्रावधान हैं।
पंजीकृत श्रमिक की सुपुत्री की शादी के अवसर पर बोर्ड द्वारा कन्यादान के रूप में 51000/- के रुपए की वित्तिय सहायता के रूप में प्रदान की जाती हैं, इसके लिए अलग से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य हैं। अतः लाभार्थी की सुपुत्री की शादी पर 51000/- (कन्यादान योजना) +50000/-(बच्चों की शादी पर वित्तिय सहायता) =101000/- रुपए प्रदान किए जाते हैं।
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