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जानिए- हरियाणा में क्या खुला, क्या बंद रहेगा

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हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन का तीसरा चरण पूर्ण होते ही प्रदेश भर में लॉकडाउन के चौथे चरण यानि लॉकडाउन 4.0 के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं| बता दें कि इस बार गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदेश के हालात के अनुसार गाइडलाइंस तैयार करने के ज्यादा अधिकार दिये हैं| साथ ही सभी राज्य सरकारों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कड़े निर्देश दिये गए हैं कि गाइडलाइंस तैयार करते वक़्त राज्य सरकारें लॉकडाउन के दिशानिर्देशों को नजरअंदाज़ नहीं करेगी|

प्रदेश में कोरोना का कहर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है परंतु फिर भी आर्थिक गतिविधियों को मद्धेनजर रखते हुए हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस में काफी रियायत देने की घोषणा की है| सरकार ने नई गाइडलाइंस की घोषणा करते हुए यह बताया कि प्रदेश में अब कंटेनमेंट ज़ोन के अलावा सभी जिलों को ऑरेंज ज़ोन में परिवर्तित कर दिया गया है| कंटेनमेंट ज़ोन में अभी भी प्रतिबंध जारी रहेंगे और ऑरेंज ज़ोन में सामान्य गतिविधियों को शुरू कर दिया जाएगा| नई गाइडलाइंस के तहत अब प्रदेश के साथ-साथ दूसरे प्रदेशों में भी बसें चलाई जाएंगी|


जानते हैं कि प्रदेश में क्या खुला है और क्या बंद-
• प्रदेश में मेट्रो, ट्रेन और हवाई सेवा अभी भी प्रतिबंधित रहेंगी|
• प्रदेश में स्कूल, कॉलेज एवं सभी शिक्षण संस्थाओं पर अभी भी रोक जारी है, साथ ही ऑनलाइन शिक्षण पद्धति पर ज़ोर दिया गया है|
• होटल, रैस्टोरेंट आदि के सार्वजनिक रूप से खुलने पर अभी भी प्रदेश में पाबंदी जारी रहेगी परंतु होम डिलीवरी करने की छूट सरकार द्वारा दे दी गयी है|
• सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, सार्वजनिक पार्क, बार और सभागार बंद रहेंगे| हालांकि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अभ्यास के लिए खुले रहेंगे परंतु दर्शकों के जाने पर प्रतिबंध रहेगा|
• प्रदेश में सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक या किसी भी प्रकार की सभा करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा| सभी धार्मिक स्थल भी श्रद्धालुओं के लिए फिलहाल बंद ही रहेंगे|
• हरियाणा सरकार द्वारा अभी 7 जिलों में बसें चलाने की बात की गई है|
• इसी के साथ प्रदेश में सभी तरह के बाज़ार खोले जा सकेंगे| केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिशानिर्देशों में बाज़ारों में नाई की दुकानों, स्पा और सैलून को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति दे दी है|
• ई-कॉमर्स कंपनियों को भी वस्तुओं की होम डिलिवरी करने की अनुमति दे दी गई है, इसमें वह वस्तुएँ भी शामिल है जो आवश्यक वस्तुओं के अंतर्गत नहीं आती|
• प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को भी शुरू करने पर ज़ोर दिया गया है|


परंतु इन सभी रियायतों के बीच सरकार द्वारा कड़े निर्देश भी जारी किए गए हैं| रियायतों के बीच सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी है| साथ ही सरकार द्वारा साफ तौर पर बताया गया है कि एक दुकान पर 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते| प्रदेश में घर से बाहर निकलते वक़्त सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा| बता दें कि प्रदेश में पहले की तरह अभी भी शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक “night curfew” जारी रहेगा|

Written By – Prashant Garg

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