जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जिला फरीदाबाद में कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता नियमावली 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला फरीदाबाद के सभी होटलए गेस्ट हाउसए पीजीए धर्मशालाए मकान मालिक द्वारा किराएदारए नौकरए पेईंग गेस्ट रखने से पूर्व उनका पूर्ण विवरण प्राप्त किए बिना रखने पर प्रतिबंध लगाया जाता है.
जिला मजिस्ट्रेट यशपाल ने कहा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समरोह मनाया जाएगा। इसका मुख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीए सभी राज्यों की राजधानियों व जिला स्तर पर भी मनाया जाएगा। इस पर्व पर आतंकी व अपराधिक किस्म के व्यक्ति सीमावर्ती ईलाकोंए शहरों में छुपे होने की आशंका बनी रहती है। जिला फरीदाबाद भी दिल्ली के सीमावर्ती शहरों में से एक है। यहां पर अलग.अलग जिलाए शहरों व राज्यों से आए भिन्न.भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं जो इस तरह की गतिविधियों को पनाह देने में सहायता कर सकते हैं। इस प्रकार की गतिविधियों को समय से पहले रोकने के लिए और जिला फरीदाबाद में सुरक्षा बनाए रखने के लिए धारा 144 सीआरपीसी के तहत आदेश जारी किए गए हैं।
अपने आदेशों में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जिला फरीदाबाद में कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता नियमावली 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला फरीदाबाद के सभी होटलए गेस्ट हाउसए पीजीए धर्मशालाए मकान मालिक द्वारा किराएदारए नौकरए पेईंग गेस्ट रखने से पूर्व उनका पूर्ण विवरण प्राप्त किए बिना रखने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। सभी होटलए गैस्ट हाउसए पीजीए धर्मशाला व अस्पताल के मालिक अपने यहां ठहरने वाले सभी व्यक्तियों की आईडी जांच उनका रिकार्ड रजिस्टर में इंद्राज करें।
सभी साईबर कैफे मालिकों को निर्देश हैं कि वह अपने यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पूर्ण विवरण रजिस्टर में अंकित करें तथा उनके पहचान पत्र की प्रति अपने रिकार्ड में रखें। सभी अपने यहां उच्च कोटि के सीसीटीवी कैमरे अवश्य लगवाएं और उनकी क्षमता 30 दिन की होनी चाहिए।
सभी होटल गैस्ट हाउसए पीजीए धर्मशालाए अस्पताल इत्यादि को अपने यहां ठहरने वाले विदेशी नागरिकों के सी फार्म भरने तथा उन व्यक्तियों की आईडी व उनका पूर्ण विवरण रजिस्टर में दर्ज करना भी अनिवार्य है। अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो उसकी सूचना तुरंत लोकल पुलिस थाना व पुलिस नियंत्रण कक्ष फरीदाबाद को देना सुनिश्चित किया जाए। जिला फरीदाबाद के रहने वाले सभी असला धारकों को निर्देश दिए जाएं कि वह किसी भी सार्वजनिक समारोहए शादी विवाह की पार्टियों में तथा सार्वजनिक स्थानों पर असलाह लेकर न घूमें।
एसटीडीए पीसीओ बूथ मालिक भी एसटीडी व आईएसडी टेलीफोन करने वाले व्यक्तियों का नामए पूरा पता व पहचान अंकित करें। सभी दुकानदार जो पुराने मोबाईल खरीदते व बेचते हैं वह अपनी दुकान पर एक रजिस्टर लगाकर रिकार्ड रखेंगे। इसमें फोन की डिटेलए आईएमईआई नंबर भी अवश्य दर्ज करें .