हरियाणा सरकार ने ऑटो रिक्शा व टैक्सी चालकों को मोटर वाहन कर में दी छूट, आमजन को मिलेगी बेहतर सुविधा

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हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य के अतिरिक्त पारस्परिक सामान्य परिवहन समझौते (कॉन्ट्रेक्ट कैरिज) के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों द्वारा जारी अनुबंध कैरिज परमिटों के अनुसार हरियाणा राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संचालित ऑटो रिक्शा/टैक्सियों को मोटर वाहन कर में छूट देने का निर्णय लिया है।

इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिना रूके मोटर कैब और ऑटो रिक्शा की निर्बाध यात्रा हो सकेगी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आम जनता को बेहतर और कुशल परिवहन सेवाएं मिलेंगी। यह निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

हरियाणा सरकार ने ऑटो रिक्शा व टैक्सी चालकों को मोटर वाहन कर में दी छूट, आमजन को मिलेगी बेहतर सुविधा

वर्तमान में हरियाणा में पंजीकृत ऑटो रिक्शा/टैक्सियों जिनके पास पारस्परिक परिवहन समझौते के तहत कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट है, उनको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित राज्यों में हरियाणा के अतिरिक्त यानी उत्तर-प्रदेश, राजस्थान और एनसीटी, दिल्ली में प्रवेश और संचालन करते समय कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

इस निर्णय का उद्देश्य पारस्परिक सामान्य परिवहन समझौते के तहत हरियाणा राज्य के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों के द्वारा जारी अनुबंध परमिटों के अनुसार हरियाणा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संचालित ऑटो रिक्शा/टैक्सियों को मोटर वाहन कर में छूट प्रदान करना है।

हरियाणा सरकार ने ऑटो रिक्शा व टैक्सी चालकों को मोटर वाहन कर में दी छूट, आमजन को मिलेगी बेहतर सुविधा

इसलिए अब हरियाणा राज्य के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों के द्वारा जारी अनुबंध परमिटों के अनुसार हरियाणा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवेश, संचालित ऑटो रिक्शा/टैक्सियों से कोई मोटर वाहन कर नहीं लिया जाएगा।