उप कृषि निदेशक, फरीदाबाद अनिल कुमार ने बताया है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए समैम योजना के तहत कृषि यन्त्रों पर अनुदान उपलब्ध करवाने हेतू ऑनलाइन आवेदन दिनंाक 31.01.2021 तक आमन्त्रित किये गये थे। जिन किसानों ने दिनांक 31.01.2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर लिया था उन सभी के आवेदन अनुदान हेतु स्वीकार कर लिये गये थे। परन्तु कुछ किसान दिनांक 31.01.2021 तक आवेदन करने से वंचित रह गये थे।
ऐसे सभी किसानों को एक अन्तिम मौका देते हुऐे ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि बढ़ाकर दिनांक 18.02.2021 तक कर दी गई है। उन्होनें बताया है कि अब प्राप्त होने वाले आवेदनों में से लाभार्थियों का चयन बजट की उपलब्धता अनुसार पहले आओं पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा। अतः अनुदान प्राप्त करने के इच्छुक किसान विभागीय पोर्टल पर जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन करें।
इस विषय में विस्तार से जानकारी देते हुऐ जिले के सहायक कृषि अभियन्ता रणजीत कुमार ने बताया है कि किसान को आवेदन के समय जिन कृषि यन्त्रों की लागत 2.5 लाख से कम है उसके लिये 2500/-रूपये व जिन कृषि यन्त्रों की लागत 2.5 लाख से अधिक है उसके लिये 5000/-रूपये की टोकन राशि जमा करवानी होगी जोकि रिफण्डेबल होगी। किसान उक्त कृषि यन्त्रों में से अलग-अलग तरह के किन्ही 3 यन्त्रों हेतू ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान ने उसी कृषि यन्त्र पर पिछले 4 वर्षों में अनुदान का लाभ न लिया हो।
ट्रैक्टर चलित कृषि यन्त्र पर अनुदान हेतू किसान के पास हरियाणा राज्य में पंजीकृत अपना ट्रैक्टर होना अनिवार्य है। किसान का “मेरी फसल मेरा ब्यौरा“ पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन करने उपरान्त किसानों को अपने आवश्यक दस्तावेज़ जैसे कि पटवारी की रिपोर्ट, आनलाईन आवेदन की प्रति, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण की प्रति, ट्रैक्टर की आर0सी0, आधार कार्ड, पैन कार्ड व बैंक पासबुक इत्यादि सहायक कृषि अभियन्ता, फरीदाबाद के कार्यालय में जमा करवानें होगें, ताकि इनकी पात्रता सुनिश्चित की जा सके।
किसान अधिक जानकारी के लिये विभाग की उक्त वैबसाईट पर अथवा सहायक कृषि अभियन्ता फरीदाबाद के कार्यालय मे कृषि विेकास अधिकारी (कृषि यन्त्रं), फरीदाबाद श्याम सुन्दर से संपर्क कर सकते है अथवा उनके दूरभाष न0 7015118232 पर संपर्क कर सकते हंै।