HomeFaridabadहरियाणा सरकार ने पंचायती राज के नियमों में किया बदलाव, अब विभागीय...

हरियाणा सरकार ने पंचायती राज के नियमों में किया बदलाव, अब विभागीय स्तर पर करवा सकेंगे इतनी राशि का काम

Published on

हरियाणा राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के तहत होने वाले विकास कार्यों के लिए नियमों में संशोधन किया है। अब सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य 5 लाख तक के कार्य विभागीय स्तर पर करवा सकेंगे।

दरअसल, प्रदेश में ग्राम पंचायतों के सरपंच का मौजूदा कार्यकाल आगामी 23 फ़रवरी को समाप्त होने वाला है। वही पंचायत चुनावों में देरी के चलते पंचायती राज संस्थाओं की कमान प्रशासकों के हाथों में सौंपने को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के तहत होने वाले विकास कार्यों के नियमों में संशोधन करते हुए 5 लाख रुपए तक के विकास कार्यों को विभागीय स्तर पर करवाने के आदेश दिए है। वही 5 लाख से ऊपर के विकास कार्यों के लिए ई- टेंडरिंग का सहारा लिया जाएगा।

हरियाणा सरकार ने पंचायती राज के नियमों में किया बदलाव, अब विभागीय स्तर पर करवा सकेंगे इतनी राशि का काम

सम्पत्ति का ब्यौरा व कागजी कार्यवाही पूरा करने के आदेश विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला परिषदों को मंगलवार शाम तक चल-अचल संपत्ति का ब्योरा और लंबित विकास कार्यों का रिकार्ड महकमे को सौंपने का निर्देश दिया है। बताया गया है कि करीब 200 नई पंचायतों में वॉर्डबंदी का काम पूरा नहीं होने से पंचायत चुनाव को टालना पड़ रहा है। कार्यकाल समाप्त होने के पहले से ही सभी पंचायत प्रतिनिधियों को संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी कागजी कार्यवाही पूरी करने को कहा गया है।

इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत कराए गए विकास कार्यों की लंबित माप पुस्तिका (एमबी), कैश बुक, लेजर, स्टाक रजिस्टर, कार्यवाही पुस्तिका, वाउचर फाइल, शामलाती भूमि से जुड़े रिकार्ड और कोर्ट केस की फाइलों सहित अन्य रिकार्ड की एंट्री अनिवार्य की गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद के रिकार्ड की एंट्री निर्धारित समय में नहीं हुई, तो संबंधित अफसर व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

हरियाणा सरकार ने पंचायती राज के नियमों में किया बदलाव, अब विभागीय स्तर पर करवा सकेंगे इतनी राशि का काम

प्रदेश में 22 जिला परिषद, 142 ब्लॉक समितियां और 6205 ग्राम पंचायतें हैं. नई पंचायतों में वॉर्डबंदी का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए चुनाव निर्धारित समय पर नहीं हो सकेंगे. 23 फरवरी को पंचायतों का कार्यकाल पूरा होते ही पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार प्रशासनिक अधिकारियों के पास आ जाएंगे.

Latest articles

मैं किसी बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती – रेणु भाटिया (हरियाणा महिला आयोग की Chairperson)

मैं किसी बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके लिए मैं कुछ भी...

नृत्य मेरे लिए पूजा के योग्य है: कशीना

एक शिक्षक के रूप में होने और MRIS 14( मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर...

महारानी की प्राण प्रतिष्ठा दिवस पर रक्तदान कर बनें पुण्य के भागी : भारत अरोड़ा

श्री महारानी वैष्णव देवी मंदिर संस्थान द्वारा महारानी की प्राण प्रतिष्ठा दिवस के...

More like this

मैं किसी बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती – रेणु भाटिया (हरियाणा महिला आयोग की Chairperson)

मैं किसी बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके लिए मैं कुछ भी...

नृत्य मेरे लिए पूजा के योग्य है: कशीना

एक शिक्षक के रूप में होने और MRIS 14( मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर...