ठेकेदारों का कर्जदार बना निगम, उच्च न्यायालय तक पहुंची बात, कोर्ट ने दिए ये आदेश

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जहां एक तरफ नगर निगम लोगों से अपना बकाया वसूलने की तैयारी कर रहा है वही नगर निगम खुद भी ठेकेदारों का कर्जदार बना हुआ है जिसको लेकर उच्च न्यायालय ने नगर निगम को आदेश दिए है कि 6 हफ्तों में ठेकेदारों का बकाया वापस कर दिया जाए।

दरअसल इन दिनों फरीदाबाद नगर निगम बदहाली में चल रहा है। नगर निगम के पास विकास कार्य कराने के भी पैसे नहीं है जिसके लिए नगर निगम जनता से अपना बकाया वसूलने की तैयारी कर रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जनता के पास टैक्स के रूप में निगम का 100 करोड रुपए बकाया है जिसको लेकर नगर निगम उन्हें वसूलने की तैयारी में है।

ठेकेदारों का कर्जदार बना निगम, उच्च न्यायालय तक पहुंची बात, कोर्ट ने दिए ये आदेश

वही नगर निगम के अंतर्गत काम करने वाले ठेकेदारों को भी नगर निगम ने अभी तक भुगतान नहीं किया है। वही नगर निगम भी लोगों से अपना बकाया वसूलने के लिए काफी तैयारियां कर रहा है। अलग – अलग तरीकों से लोगों को बकाया पूरा करने के आदेश दिए गए है।

आपको बता दे कि इस समय नगर निगम में करीब 100 करोड़ के विकास कार्य चल रहे है वही हर एक वार्ड में सीवर लाइन डालने तथा इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का काम चल रहा है। एसोसिएशन के प्रधान गिरिराज सिंह ने बताया कि ठेकेदारों का अप्रैल 2018 से लेकर 31 जनवरी 2021 तक का भुगतान बकाया है।

ठेकेदारों का कर्जदार बना निगम, उच्च न्यायालय तक पहुंची बात, कोर्ट ने दिए ये आदेश

पीडब्ल्यूडी के नियम के अनुसार भुगतान के लिए फाइल जेई से एसडीओ फ़िर एक्सईएन के पास होकर सीधे अकाउंट ब्रांच में जाना चाहिए। अधिकारियों के द्वारा लगातार इस मामले में लापरवाही बरती जा रही है। अधिकारियों की कार्यशैली से परेशान ठेकेदारों ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में गुहार लगाई है। उच्च न्यायालय में ऐसे 100 से अधिक मामलों में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने नगर निगम को छह हफ्तों में भुगतान करने के आदेश जारी किए है।