सरकार ने जन्म प्रमाणपत्र में नाम चढ़वाने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। नाम चढ़वाने की समय सीमा को बढ़ाकर अब 31 दिसंबर 2024 तक कर दिया गया है अर्थात अब प्रमाणपत्र में बच्चों का नाम इस डेट तक चढ़वा सकते हैं। सरकार द्वारा दिए गए इस रियायत से उन बच्चों को फायदा होगा जिनका नगर निगम, नगरपालिका अथवा नगर परिषद में में पंजीकरण हो गया है लेकिन प्रमाणपत्र में उनके नाम नहीं चढ़े हैं।
दरअसल, अभी तक इस कार्य के लिए अभी तक लोगों को चंडीगढ़ जाकर धक्के खाने पड़ते हैं। अच्छी बात यह है कि सरकार द्वारा छूट दिए जाने के बाद नगर निगम में ही लोगों को यह सुविधा मिलेगी। उन्हें सिर्फ जरूरी कागजात उपलब्ध कराने होंगे।
जानकारों की मानें तो शहर में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक किसी कारण से अपने बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र में नाम नहीं चढ़वा सके हैं। जबकि अन्य कागजों में उनका नाम चल रहा है।
राज्य सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है। ऐसे लोग इस सुविधा का लाभ अब 31 दिसंबर 2024 तक उठा सकते हैं। अब जिले में किसी भी सरकारी अथवा प्राइवेट अस्पताल अथवा घर पर पैदा होने वाले बच्चों का नगर निगम से जन्म प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है।
क्योंकि बगैर प्रमाणपत्र के स्कूलों में दाखिले व अन्य किसी कार्य में प्रमाणपत्र की कापी लगाना जरूरी होता है। अस्पतालों में पैदा होने वाले बच्चों का रिकार्ड खुद ब खुद नगर निगम के रिकार्ड में आ जाता है। लेकिन उसमें सिर्फ अस्पताल का नाम, जन्मदिन, मां और बाप का नाम ही लिखा होता है।
बच्चे का नाम नगर निगम में एक प्रोफार्मा भरकर जमा कराने के बाद दर्ज किया जाता है। नगर निगम अधिकारियों की मानें तो बच्चे के जन्म लेने के 30 दिन के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन नगर निगम मेंं कराना होता है।