अब निजी स्कूल बसों को 30 सितंबर तक होगी पैसेंजर टैक्स से छूट, जुर्माना भी होगा माफ

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प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला प्रधान रामपाल यादव ने बताया कि अब प्रदेश सरकार ने निजी स्कूल बसों पर 30 सितंबर 2021 तक पैसेंजर टैक्स से छूट देने और जुर्माना माफ करने के लिए कह दिया है।

उन्होंने आगे बताया कि जिन भी स्कूल संचालक द्वारा फीस व जुर्माने का भुगतान किया गया था, उन्हें आगामी टैक्स में समायोजित कर इसका लाभ भी दिया जाएगा।

अब निजी स्कूल बसों को 30 सितंबर तक होगी पैसेंजर टैक्स से छूट, जुर्माना भी होगा माफ

इस अहम फैसले के लिए उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से लेकर परिवहन मंत्री मूल शर्मा के अलावा शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर का भी तहे दिल से आभार व्यक्त किया है।

रामपाल यादव आगे बताते हैं कि रेवाड़ी इकाई ने कोविड के दौरान संघर्ष कर अपने हकों की मांगों को उठाया। जिसके परिणाम स्वरूप सरकार ने निजी स्कूलों की एक और बड़ी मांग पूरी कर दी है।

अब निजी स्कूल बसों को 30 सितंबर तक होगी पैसेंजर टैक्स से छूट, जुर्माना भी होगा माफ

गौरतलब, इससे पहले सरकार प्राइमेरी स्कूलों को खोलकर स्कूल संचालकों को राहत पहुंचा चुकी है। तथा यह स्कूल एसोसिएशन की एक बड़ी उपलब्धि है। निदेशालय द्वारा 30 सितंबर तक स्कूल बसों का टैक्स माफ करने की सूचना स्कूल संचालकों को दी गई है। टैक्स माफ होने से आमजन के चेहरों पर खुशी की मुस्कान देखी जा सकती है।