ऐसा बहुत बार होता है कि निजी स्कूल शिक्षा के नाम पर अच्छे – खासे पैसा ऐंठ लेता है। अपनी मनमानी के ज़रिये वो अभिभावकों को परेशान कर देता है। अभिभावक कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अब हरियाणा में, निजी स्कूलों को सत्र 2020=21 में फीस बढ़ने की शिक्षा विभाग को ऑनलाइन जानकारी देनी होगी। इसके लिए फार्म छह विभाग की साइट पर ऑनलाइन भरना होगा।
अगर आपसे भी स्कूल मनमानी फीस मांगे तो आप शिक्षा विभाग में इसकी शिकायत कर सकते हैं। शिक्षा विभाग उनपर कार्यवाई कर सकता है। अभिभावकों इस से राहत मिलेगी। बहरहाल, इस फार्म को भरने के स्कूलों को 31 मार्च तक आवेदन करना जरूरी होगा।
हरियाणा सरकार के इस फैसले से स्कूल संचालकों की टेंशन बढ़ी हुई है। वह मनमानी फीस भी लेने में अब कई बार सोचेंगे। महामारी ने सभी की जेबों को ढीला किया है। सरकार द्वारा दिए गए फार्म को ना भरने पर स्कूलों को पिछले सत्र में ली जा रही फीस ही मान्य होगी। इससे मनमर्जी से निजी स्कूल संचालक फीस बढ़ा नहीं सकेंगे।
निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों का प्रदर्शन भी कई स्कूलों के बाहर जारी रहा है। प्रदेश में शिक्षा निदेशालय ने सभी निजी स्कूलों को 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश दिए गये हैं। स्कूल अगर फीस में बढ़ोतरी करते हैं। इस पर स्कूल में शिक्षा के नए सत्र में क्या सुविधा दी जाएगी इसकी शिक्षा विभाग को निजी स्कूल को फीस बढ़ाने की जानकारी देनी होगी।
इस फैसले से पहले ऐसा कोई कानून नहीं था, जिसमें तय हो कि स्कूल जब फीस बढ़ाएगा तो सरकार को उसकी जानकारी देनी होगी। अब इस फैसले से सभी वर्गों में ख़ुशी है कि अब स्कूल अपनी ज़्यादा मनमानी नहीं कर सकेगा।