हरियाणा में वाहनों के लिए लागू हुआ ये नया नियम, लग सकता है हज़ारों का जुर्माना

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    जैसे फास्टैग के लिए लोगों ने पहले लापरवाही बरती थी, ठीक उसी प्रकार अब एचएसआरपी और कलर कोडेड स्टीकर के लिए बरत रहे हैं। सरकार के द्वारा इसे अनिवार्य कर दिया गया है। अब वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ-साथ कलर कोडेड स्टीकर भी अनिवार्य कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने इसको लेकर सख्ती शुरू कर दी है।

    पुलिस भारी चालान काट रही है। चालान से बचना चाहते हैं तो जल्द से इन दोनों चीज़ों को लगवा लें। क्योंकि आपके पास कर्मिशियल या नॉन कर्मिशियल चौपहिया वाहन है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।

    हरियाणा में वाहनों के लिए लागू हुआ ये नया नियम, लग सकता है हज़ारों का जुर्माना

    देश के काफी राज्यों में इसे अनिवार्य कर दिया गया है। इसको लेकर जनता अभी गंभीर नहीं है। हर गाड़ी पर कलर कोडेड फ्यूल स्टिकर और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। यदि किसी वाहन पर यह स्टीकर नहीं लगा तो चालान के तौर पर दो हजार रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। जुर्माने से बचने का प्रयास करिये।

    हरियाणा में वाहनों के लिए लागू हुआ ये नया नियम, लग सकता है हज़ारों का जुर्माना

    इन दिनों प्रदेश और जिले में एचएसआरपी का नाम बहुत ज़्यादा सुनाई देने लगा है। दिल्ली परिवहन विभाग गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर तो 5,500 से 10,000 रुपये तक चालान काट रहा है। सरकार की तरफ से यह पिछले साल लागू कर दिया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से सिरे नहीं चढ़ सका था।

    हरियाणा में वाहनों के लिए लागू हुआ ये नया नियम, लग सकता है हज़ारों का जुर्माना

    जनता की सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया है। लोग भारी चालान से ,बचने के लिए लगातार एचएसआरपी लगवा रहे हैं। लेकिन बहुत सी वाहनों में अभी तक यह नहीं लगी हैं।