कोर्ट-रूम: नही चल पाई आरोपी पक्ष के वकील की दलील, उम्र क़ैद के फैसले पर कोर्ट की मोहर

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निकिता हत्याकांड मामले में दोषी करार तौसीफ और रिहान को आज फरीदाबाद कोर्ट में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। फरीदाबाद कोर्ट में दोनों आरोपियों को भारी पुलिस बल के साथ पेश किया गया।

आरोपियों की सजा के मामले में चली लंबी बहस के दौरान दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आरोपियों को मिली उम्रकैद की सजा से कुछ लोगों में खुशी तो कुछ में रोष भी देखा गया।

कोर्ट-रूम: नही चल पाई आरोपी पक्ष के वकील की दलील, उम्र क़ैद के फैसले पर कोर्ट की मोहर

शुक्रवार सुबह ही तौसीफ व रिहान को फरीदाबाद के कोर्ट में पेश किया गया वे उनकी सजा पर चली एक लंबी बहस के दौरान दोपहर 3:57 पर दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई।

निकिता की मां कोर्ट के इस फैसले से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। निकिता की मां व अन्य परिजनों का कहना है कि दोनों आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए।

कोर्ट-रूम: नही चल पाई आरोपी पक्ष के वकील की दलील, उम्र क़ैद के फैसले पर कोर्ट की मोहर

बता दें कि पिछले साल 26 अक्टूबर को निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। निकिता सोहना रोड स्थित अपना घर सोसायटी की निवासी थी वह अग्रवाल कॉलेज में बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा थी।

निकिता की हत्या की वारदात कॉलेज के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो जाने के कारण सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिससे लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। निकिता हत्याकांड में तीन लोगों तौसीफ, रिहान उद्दीन को पकड़ा गया था। लेकिन अजरुदीन के खिलाफ कोई सबूत न मिलने के कारण उसे रिहा कर दिया गया।

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सजा के दौरान दोनों आरोपियों तौसीफ हुए रिहान दोनों ने मास्क लगाए हुए थे। दोनों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखाई दी। इस दौरान कोर्ट परिसर में वह बाहर भी लोगों की काफी भीड़ एकत्रित रही। 26 मार्च को निकिता हत्याकांड को पूरे 5 माह हो चुके हैं। हत्याकांड में 57 गवाह बनाए गए। जिसमें मुख्य गवाह निकिता तोमर की सहेली निकिता शर्मा व चचेरा भाई तरुण तोमर हैं।