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31 मार्च से पहले निपटाने होंगे ये जरूरी काम, जल्दी कीजिये वरना होगा बड़ा पछतावा

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मार्च खत्म होने की कगार पर है. इसी के साथ वित्त वर्ष 2020-21 भी खत्म हो जाएगा। 31 मार्च यानि वित्तीय वर्ष की क्लोजिंग का दिन। देश में 31 मार्च वित्त वर्ष का अंतिम दिन होता है। आयकर के साथ कई तरह की टैक्स बचत की प्रक्रिया पूरी करने का भी यह अंतिम दिन होता है। इस साल इसमें एलटीसी स्कीम के तहत खरीदारी और उसका बिल जमा करने की प्रक्रिया भी पूरी करनी है।

वित्तीय मोर्चे से जुड़े कुछ काम ऐसे हैं, जिन्हें मार्च महीना खत्म होने से पहले निपटा लेना जरूरी है। यह महत्वपूर्ण तारीख नजदीक है। आपको इस बार पैन-आधार, एलटीसी स्कीम के तहत खरीदारी, संशोधित विलंबित इनकम टैक्स रिटर्न, टैक्स बचत की प्रक्रिया पूरी करना, विवाद से विश्वास, फेस्टिवल एडवांस स्कीम का लाभ लेना जैसे काम 31 मार्च या उससे पहले पूरे करने होंगे।

31 मार्च से पहले निपटाने होंगे ये जरूरी काम, जल्दी कीजिये वरना होगा बड़ा पछतावा

31 मार्च के आने से पहले कुछ जरूरी काम हैं आप इन्हें जल्दी से निपटा लीजिये। सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने के लिए 31 मार्च 2021 तक का समय दिया है। पहले इसकी अंतिम तारीख 30 जून 2020 थी। पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर पैन अमान्य हो जाएगा। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रिवाइज्ड आईटीआर या देरी से आईटीआर भरने का अंतिम मौका 31 मार्च है। ऐसा नहीं करने पर 10 हजार रुपये तक जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।

31 मार्च से पहले निपटाने होंगे ये जरूरी काम, जल्दी कीजिये वरना होगा बड़ा पछतावा

वित्त वर्ष 2020-21 के समाप्त होने का समय अब नजदीक आ गया है। पिछले साल सरकार ने एलटीसी बिल पर टैक्स छूट की पेशकश की थी। इसके तहत कर्मचारियों को 12 फीसदी या उससे अधिक जीएसटी वाली सेवा-खरीदारी पर छूट राशि का तीन गुना खर्च करना है। इसके लिए एलटीसी का बिल दिए गए फॉर्मेट में जमा करना होगा जिसकी अंतिम तारीख 31 मार्च है।

31 मार्च से पहले निपटाने होंगे ये जरूरी काम, जल्दी कीजिये वरना होगा बड़ा पछतावा

आयकरदाताओं को कई जरूरी काम निपटाने की जरूरत है। 31 मार्च से पहले ये जरूरी काम निपटा लें। बीमा पॉलिसी, ईएलएसएस, आवास और शिक्षा ऋण एवं पीपीएफ समेत टैक्स छूट मिलने वाले अन्य विकल्पों में निवेश की प्रक्रिया मार्च खत्म होने के पहले पूरी करनी होगी। इसके बाद चालू वित्त वर्ष के लिए ऐसा नहीं कर पाएंगे।

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