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हरियाणा: महामारी की नई गाइडलाइंस जारी, अब सार्वजनिक गतिविधियों का आयोजन करने से पहले इन नियमों की करनी होगी पालना

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हरियाणा में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। अब सरकार ने सुरक्षित शारीरिक दूरी को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है। वित्त एवं राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से जारी 12 पेज की नई गाइडलाइन में लोगों को फिजिकल डिस्टेंसिंग (शारीरिक दूरी) के नियमों का अनुपालन करने को कहा गया है। लोगों से अनुरोध किया गया है कि वह मास्क अवश्य पहनें। मास्क नहीं पहनने की स्थिति में लोगों पर पुलिस जुर्माना लगा सकती है।

संजीव कौशल ने सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ की संख्या कम करने को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की है।सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रमों और खेल गतिविधियों में तय लोग ही भाग ले सकेंगे। गाइडलाइन के पालन को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित डीसी को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

हरियाणा: महामारी की नई गाइडलाइंस जारी, अब सार्वजनिक गतिविधियों का आयोजन करने से पहले इन नियमों की करनी होगी पालना

कार्यक्रम से पहले डीसी की मंजूरी जरूरी भी लेनी होगी। मसलन अगर किसी हॉल की क्षमता 200 लोगों की है तो वहां पर 100 लोग ही भाग ले सकेंगे इसके अलावा मैदान में कार्यक्रम होने पर 500 लोग तक भाग ले सकेंगे। अंतिम संस्कार में 50 लोगों तक की अनुमति दी जाएगी। सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से यह सूची जारी की गई है। नियमों के पालन कराने की जिम्मेदारी सभी डीसी की होगी।

गौरतलब है कि इन दिनों हरियाणा में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर बात करें फरीदाबाद की तो जिले में भी प्रतिदिन 50 से अधिक कोरोना मरीजों की पुष्टि हो रही है।

हरियाणा: महामारी की नई गाइडलाइंस जारी, अब सार्वजनिक गतिविधियों का आयोजन करने से पहले इन नियमों की करनी होगी पालना

प्रशासन की ओर से कोरोना पर रोक लगाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं जिसमें मास्क ना लगाने पर चालान काटने का प्रावधान है। ‌ प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही के बावजूद भी लोगों के अंदर कोरोना के प्रति लापरवाही देखने को मिल रही है। लोग कोरोना के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। 2 गज की दूरी और बात है जरूरी वाले नियम की ओर लोगों का अब कोई ध्यान नहीं है।

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