HomeGovernmentइन जगहों पर नहीं लगाना मास्क कमिश्नर ने जारी किए आदेश

इन जगहों पर नहीं लगाना मास्क कमिश्नर ने जारी किए आदेश

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कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए अभी हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा निर्देश जारी किए गए थे कि मॉस्क न पहनने और सार्वजनिक रूप से थूकने पर दोषी पाए गए व्यक्ति से जुर्माना वसूला जाएगा इसलिए सभी लोगो द्वारा पब्लिक प्लेस पर मास्क पहनना अनिवार्य है।

लेकिन आज फरीदाबाद पुलिस आयुक्त द्वारा निर्देश जारी किए गए है की कुछ निश्चित स्थानों पर मॉस्क हटाना होगा, ताकि अपराधिक गतिविधियों की रोकथाम की जा सके, पुलिस का कहना है कि मास्क पहनने की अनिवार्यता होने पर अपराधिक तत्व मास्क का फायदा उठाकर किसी अपराधिक वारदात को अंजाम दे सकते हैं।

इन जगहों पर नहीं लगाना मास्क कमिश्नर ने जारी किए आदेश

पुलिस आयुक्त केके राव ने जिले के सभी डीसीपी, एसीपी, एसएचओ और सीआईए प्रभारियों को सूचना दी गई कि हरियाणा के डीजीपी द्वारा निर्देशित किया गया है कि को रोना के संबंध में सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए मॉस्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।

अब धीरे-धीरे लॉकडाउन खुलने पर सुनार की दुकानें, शोरूम एवं नकदी लेन-देन करने वाली लोन कंपनियों के दफ्तर भी खुलने शुरू हो गए हैं। ज्वैलरी की दुकानें और शोरूम हमेशा से अपराधियों के निशाने पर होते हैं। इस परिस्थति का अपराधिक तत्वों द्वारा लाभ उठाने की प्रबल संभावना बनी रहती है।

इन जगहों पर नहीं लगाना मास्क कमिश्नर ने जारी किए आदेश

अपराधिक तत्व अपने चेहरों पर मॉस्क पहनकर चोरी या लूट जैसी वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। मॉस्क पहनने के कारण वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में उनकी पूरी फोटो कवर नहीं हो पाएगी और उनकी धरपकड़ करना मुश्किल हो जाएगा।

सीपी केके राव ने कहा कि सभी पुलिस अधिकारी सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में प्रत्येक ज्वैलरी शॉप, शोरूम, बैंक, मुथूट फाइनेंस आदि गोल्ड लोन कंपनी में प्रवेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति वहां लगे सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़ा होकर अपना मॉस्क हटाएगा। ताकि उसका चेहरा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो सके और दुकान या कंपनी में अपना कार्य निपटाने के बाद फिर से सीसीटीवी कैमरे के सामने मॉस्क लगाएगा।

इन जगहों पर नहीं लगाना मास्क कमिश्नर ने जारी किए आदेश

पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा पारित आदेश को प्रत्येक ज्वैलरी शॉप, शोरूम, बैंक, मुथूट फाइनेंस आदि गोल्ड लोन कंपनी को उपलब्ध करवाएं ताकि वे अपने प्रवेश द्वार पर इन आदेशों को चिपका सके।

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