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हाईकोर्ट का आदेश : कार है पब्लिक प्लेस, अगर कार में किया ये काम तो कटेगा तगड़ा चालान

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कई बार हमने देखा है कि जब भी कार में को कहीं सफर करता है तो मास्क कार ड्राइवर के चेहरे पर नहीं होता है। उसको लगता है कार में वो सुरक्षित है। लेकिन अगर आप कार में अकेले हैं, तब भी मास्क पहनना जरूरी है। वाहन एक सार्वजनिक स्थान की तरह है और उसमें बैठने के दौरान सुरक्षा कवच को भूला नहीं जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में यह बात कही है।

महामारी से हाल बेहाल हो चला है। लगातार मामलों में इज़ाफ़ा हो रहा है। अब कार में अकेले होने के दौरान भी अब मास्क पहनना जरूरी होगा वरना पुलिस आपका चालान काट सकती है।

हाईकोर्ट का आदेश : कार है पब्लिक प्लेस, अगर कार में किया ये काम तो कटेगा तगड़ा चालान

मास्क के प्रति लोग ज़रा भी गंभीर नहीं बर्ताव करते हैं। इसको काफी मज़ाकिया बात मानते हैं। मास्क एक ऐसा सुरक्षा कवच है, जो पहनने वाले को तो बचाता ही है बल्कि उसके करीबियों की भी रक्षा करता है। अदालत ने कहा कि वैज्ञानिकों से लेकर दुनिया भर की सरकारों ने मास्क पहनने की सलाह दी है। मास्क काफी ज़रूरी है।

हाईकोर्ट का आदेश : कार है पब्लिक प्लेस, अगर कार में किया ये काम तो कटेगा तगड़ा चालान

कार हो या बाइक मास्क के बिना इन्हें चालना काफी खतरनाक है। महामारी ने अपना विकराल रूप ले लिया है। उच्च न्यायालय ने महामारी के दौरान निजी वाहन में अकेले ड्राइविंग करते हुए मास्क न पहनने पर चालान काटने को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 फरवरी को कार में अकेले होने पर भी मास्क लगाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

हाईकोर्ट का आदेश : कार है पब्लिक प्लेस, अगर कार में किया ये काम तो कटेगा तगड़ा चालान

महामारी ने हर तरफ त्राहिमाम मचा रखा है, लेकिन फिर भी लोग बेपरवाही का रुख अख्तियार किये हुए हैं। महामारी अपना विकराल रुप ले चुकी है। अब भी काफी लोग इसके प्रति सतर्क नहीं है।

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