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किसी को देख लेने की धमकी दी तो हो जाएगी जेल, जान लीजिए ये कानून

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हमारे भारत में जब भी किसी का कोई छोटा – मोटा किसी के साथ विवाद होता है तो मुँह से यह लब्ज़ ज़रूर निकलते हैं “देख लूंगा तुझे” यह एक धमकी मानी जाती है। यह धमकी आपको सलाखों के पीछे धकेल सकती है। अगर आप किसी को देख लेने की धमकी देते हैं, तो सावधान हो जाइए। ऐसी धमकी देने पर आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है।

हमारे आस-पास ऐसे बहुत से झगडे हो रहे होते हैं, जहां ऐसी धमकियाँ दी जाती हैं। जेल की हवा के साथ – साथ यह धमकी आपसे जुर्माना भी भरवा सकती है। आईपीसी की धारा 503 के तहत किसी को देख लेने की धमकी देना क्राइम है।

किसी को देख लेने की धमकी दी तो हो जाएगी जेल, जान लीजिए ये कानून

काफी बार हमें कानून का ज्ञान न होने के कारण बड़ी मुसीबत पल्ले पड़ जाती है। इससे बचाव कर पाना कठिन हो जाता है। लेकिन आपको बता दें, भारतीय दंड सहिंता के अंतर्गत आने वाली धारा 506 के तहत दो साल से लेकर सात साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। अगर आप किसी के शरीर, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं, तो आपको दो साल की सजा हो सकती है।

किसी को देख लेने की धमकी दी तो हो जाएगी जेल, जान लीजिए ये कानून

अकसर हम इन बातों को छोटी बातें समझ कर शांत बैठ जाते हैं। लेकिन ये धमकियां देना एवं लोगों को मानसिक तनाव देना आदि एक अपराध की श्रेणी में आता है। आईपीसी की धारा 506 के मुताबिक अगर कोई ऐसा अपराध करने की धमकी देता है, जो मृत्यु या आजीवन कारावास या फिर सात साल तक के कारावास से दंडनीय है, तो भी धमकी देने वाले को सात साल की जेल की सजा हो सकती है।

किसी को देख लेने की धमकी दी तो हो जाएगी जेल, जान लीजिए ये कानून

संयम सभी के पास से बहार होता जा रहा है। अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। धमकियां हल नहीं होती किसी बात का। यह एक अपराध है इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है।

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