HomePoliticsपंचायत चुनाव से पहले वार्ड बंदी के लिए पहली बार इन दो...

पंचायत चुनाव से पहले वार्ड बंदी के लिए पहली बार इन दो गांव का नाम चयनित

Published on

फरीदाबाद खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी प्रदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार हरियाणा में आयोजित होने वाले पंचायत चुनाव से पहले 2 गांव में पंचों के वार्ड गठित कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन गांवों को पंचायत का दर्जा देने के लिए पहली बार चयनित किया गया है।

उन्होंने बताया कि पंच वार्ड केवल संबंधित तहसीलदार के ही बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पंचायत का दर्जा देने हेतु पंचायत चीरसी से पहली दफा सरकार ने कबूलपुर पट्टी परवरिश और ददसिया से किड़ावली को अगली पंचायत का दर्जा दे दिया है।

पंचायत चुनाव से पहले वार्ड बंदी के लिए पहली बार इन दो गांव का नाम चयनित
फरीदाबाद खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी प्रदीप कुमार

प्रदीप कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव से पहले तैयारी करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए उक्त दोनों गांव में पहले तो पंच चुनाव के लिए वार्ड बंदी की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह वार्ड बंदी गांव की मतदाता संख्या को मध्य रखते हुए ही होगी।इसके अतिरिक्त इन गांवों में पंच वार्डों को दो वर्गों में विभाजित भी कर दिया जाएगा।

वर्गीकरण का उद्देश्य एक वर्ग अनुसूचित जाति के लिए और दूसरे अन्य वार्डों के लिए बनाए जाने से है। वार्ड बंदी होने के बाद सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। सरकार के स्तर पर सरपंच और पंच वार्ड को आरक्षित किया जाएगा।

पंचायत चुनाव से पहले वार्ड बंदी के लिए पहली बार इन दो गांव का नाम चयनित

इन गांवों के लोग वार्ड बंदी को लेकर खासे उत्साहित हैं, क्योंकि अब तक सरपंच दूसरे गांव के बन जाते थे। इन गांवों की मतदाता संख्या बड़े गांव की मतदाता संख्या के सामने कम पड़ती थी।

इन गांवों के मतदाताओं को अपने कार्य कराने हेतु सरपंच के पास दूसरे गांव में आवागमन करना होता था। अब ग्राम वासियों को इससे राहत मिलेगी क्योंकि अब उन्हें अपने कार्य कराने के लिए उनके ही गांव का सरपंच मिल जाएगा तो उन्हें दूरदराज किसी अन्य गांव में भटकना नहीं पड़ेगा।

पंचायत चुनाव से पहले वार्ड बंदी के लिए पहली बार इन दो गांव का नाम चयनित

इसके अलावा दोनों गांव में चुनाव लड़ने के इच्छुकों ने अपनी योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए काम शुरू कर दिया है। हमें दो गांव में पंचों की वार्ड बंदी करानी है। ये वार्डबंदी तहसीलदार द्वारा की जाएगी। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार तहसीलदार सर्कल अधिकारी होता है।

Latest articles

मैं किसी बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती – रेणु भाटिया (हरियाणा महिला आयोग की Chairperson)

मैं किसी बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके लिए मैं कुछ भी...

नृत्य मेरे लिए पूजा के योग्य है: कशीना

एक शिक्षक के रूप में होने और MRIS 14( मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर...

महारानी की प्राण प्रतिष्ठा दिवस पर रक्तदान कर बनें पुण्य के भागी : भारत अरोड़ा

श्री महारानी वैष्णव देवी मंदिर संस्थान द्वारा महारानी की प्राण प्रतिष्ठा दिवस के...

More like this

मैं किसी बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती – रेणु भाटिया (हरियाणा महिला आयोग की Chairperson)

मैं किसी बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके लिए मैं कुछ भी...

नृत्य मेरे लिए पूजा के योग्य है: कशीना

एक शिक्षक के रूप में होने और MRIS 14( मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर...