देश में कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन को सरकार ने 30 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है.हालांकि इस बार सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर मॉल और रेस्टोरेंट को भी खोलने की इजाजत दे दी है. अब 8 जून से मॉल और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे. गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों को फिर से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए. ये दिशानिर्देश 1 जून, 2020 से लागू होंगे और 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेंगे.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉकडाउन 4.0 की खत्म हो रही अवधि को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग चर्चा की। इस दौरान उन्होंने 31 मई के बाद अमल में लाए जाने वाले विकल्पों को लेकर बातचीत की। कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है। चौथे चरण के लॉकडाउन की अवधि सामप्त होने के करीब है।
31 मई को लॉकडाउन 4.0 खत्म हो जाएगा ऐसे में चर्चा है कि क्या देश में लॉकडाउन का एक और चरण लागू किया गया हैं
● सरकार ने अनलॉक 1 के नाम से लॉक डाउन 5.0
जारी किया।सरकार ने अनलॉक 1 की गाइडलाइन जारी की गई हैं ।
● 1 जून से 30 जून तक अनलॉक का ऐलान किया गया हैं ।
● एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए मूवमेंट पास की जरूरत नहीं।
● 8 जून से कुछ शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खोले जाएंगे ।
● जुलाई में स्कूल खोलने का फैसला लिया गया
● 30 जून तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
● रात्रि 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा ।
● होटल रेस्टोरेंट 8 जून से खुलेंगे।
● कंटोमेन्ट जॉन 30 जून तक बंद रहेंगे।
● जिम स्विमिंग पूल खोलने पर अभी फैसला नहीं लिया।
● सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना जरूरी होगा
● सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी।
● अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते है
● सार्वजनिक स्थल पर थूकना अपराध करार दिया जाएगा
● सार्वजनिक स्थलों पर पान मसाला खाना बन्द किया गया हैं
● शादियों में अधिकतम 50 मेहमान तक ही शामिल हो की अनुमति होगी
● 8 जून से मॉल शॉपिंग सेन्टर खुलेंगे।