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बढ़ते संक्रमण के चलते सरकार ने लगाया नाइट कर्फ्यू, यहां जाने सारे नियम

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महामारी ने जिले में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। लगातार संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है और रोज़ नए मामले सामने आ रहे है। मौजूदा हालातों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने पूरे प्रदेश मे नाईट कर्फ्यू लगा दिया गया है।

इससे संबंधित सरकार ने कुछ गाइडलाइन्स भी जारी की है। जिसके तहत किसी भी व्यक्ति का रात के 10:00 से सुबह 5:00 तक बाहर निकलना वर्जित है। वाह जिला कमिश्नर को यह आदेश है कि नाइट कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने के लिए धारा 144 का प्रयोग भी किया जा सकता है।

बढ़ते संक्रमण के चलते सरकार ने लगाया नाइट कर्फ्यू, यहां जाने सारे नियम

हालांकि कुछ लोगों को नाइट कर्फ्यू से रियायत दी गई है। जिसमें सबसे पहले सरकारी कर्मचारी जो सुरक्षा व आपातकालीन स्थितियों में काम करते हैं वह नगर निगम के अधिकारियों को भी इससे राहत दी गई है। जिसमें कार्यकारी मजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मी, सैन्य / C.A.P.F. (जो वर्दी में हो), स्वास्थ्य, बिजली, आग, मान्यता प्राप्त मीडिया वाले
, कोविद -19 संबंधित कर्तव्य (सभी पहचान पत्र के उत्पादन पर) इन सभी विभागों के कर्मचारी शामिल है। इसके अलावा किसी भी आवश्यक वस्तुओं के निर्माण पर रोक नहीं लगेगी।

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आवश्यक वस्तुओं के आवागमन पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगाया जाएगा। हालांकि वाहनों और व्यक्तियों को अपने मूल और गंतव्य स्थानों का सत्यापन कराना होगा।

सभी अस्पताल व अन्य चिकित्सा केंद्र इसके अलावा मेडिकल स्टोर और एंबुलेंस सभी सुचारू रूप से चलते रहेंगे। कुछ निजी प्रतिष्ठानों को भी खुले रखने की अनुमति है। जिसमें आईटी इंटरनेट जैसी आदि सुविधाएं, पेट्रोल पम्प, CNG व LPG पम्प शामिल है।

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इसके अलावा बिजली से संबंधित सभी सेवाए जैसे उत्पादन, वितरण आदि, भी सुचारू रूप से चालू रहेंगी। कोल्ड स्टोरेज व वेयरहाउसिंग सुविधाएं,निजी सुरक्षा सेवाएं, एटीएम भी खुले रहेंगे। कृषि क्षेत्र से संबंधित वाहनों की आवाजाही भी जारी रहेगी। इसके अलावा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, व बस अड्डों से आने या जाने वाले यात्रियों को भी रियायत दी जाएगी।

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