मास्क ना लगाना पड़ सकता है भारी, इस धारा के तहत होगी कड़ी कार्यवाही

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महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने जनहित में सभी को मास्क लगाने का आदेश जारी करते हुए महामारी के समय मे उचित व्यवहार रखने की अपील की है। सभी से यह अनुरोध किया गया है कि वह इस महामारी के समय में अपने मुंह को ढक कर रखें।

बेशक वह मास्क हो या कोई सूती साफ कपड़ा या घर पर बना मास्क, इनमें से किसी का भी इस्तेमाल मुंह को ढकने के लिए किया जा सकता है।

मास्क ना लगाना पड़ सकता है भारी, इस धारा के तहत होगी कड़ी कार्यवाही

सभी सार्वजनिक स्थानों पर व कार्य स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। व सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी पाबंदी लगाई है। नियमों का उल्लंघन करने पर ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा।

जुर्माना न भरने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा ऑर्डर में यह भी कहा गया है की चालान काटते वक्त पुलिसवाला उल्लंघनकर्ता को मास्क भी देगा जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

मास्क ना लगाना पड़ सकता है भारी, इस धारा के तहत होगी कड़ी कार्यवाही

सब्जी बंडी व बाजारों जैसी सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। व ऐसी जगहों पर मास्क पहनना भी अनिवार्य है। संबंधित जिला प्रशासन को ऐसे क्षेत्रों में कोविड टेस्टिंग सेंटर व सैनिटाइजेशन का चौकस प्रबंध करना होगा।

मास्क ना लगाना पड़ सकता है भारी, इस धारा के तहत होगी कड़ी कार्यवाही

सभी बैंक अपने कार्य स्थलों व एटीएम पर यह सुनिश्चित करेंगे की कोविड से संबंधित सभी नियमों का ढंग से पालन किया जाए। इसके अलावा बैंक व एटीएम के प्रांगण को हर 2 घंटे में सैनिटाइज कराया जाए।ऐसी गाइडलाइंस सरकार ने जारी की है।