देश में लॉकडाउन का पांचवां चरण लागू हो गया है। जिसको अन्लॉक-1 भी कहा जा रहा है। इसमें कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी क्षेत्रों में तमाम गतिविधियों की स्वीकृति दे दी गई है। जिस हिसाब से फरीदाबाद में कोरोना वायरस अपने पांव पसार चुका है। इस पर समय रहते नियंत्रण करना जरूरी है। इसलिए फरीदाबाद जिला प्रशासन द्वारा केंद्रीय मंत्री द्वारा देश भर में दी जा रही छूटों से जिले को वंचित रखने का निर्णय लिया है, क्योंकि यह रियायत फरीदाबाद वासियों के लिए मुश्किलों का पहाड़ खोद सकती हैं।
इसलिए डीसी यशपाल यादव ने बताया कि कंटेंट मंट जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में गतिविधियां संचालित रहेंगी। इसी तरह फरीदाबाद के लोगों, उद्यमियों और दुकानदारों को पिछली गाइडलाइन के हिसाब से ही काम करना होगा। पिछली गाइडलाइन की उल्लंघना नहीं करनी होगी। यशपाल यादव ने कहा कि इस बाबत सभी निर्देश कल जारी किए जाएंगे।’
डीएम यादव ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन आ गई है। इस गाइडलाइन पर हरियाणा सरकार विचार कर रही है। हरियाणा सरकार से जो आदेश प्राप्त होंगे। उन आदेशों के मद्देनजर फरीदाबाद जिला में नए निर्देश जारी किए जाएंगे।
लॉक डाउन 5.0 के बारे में भारत सरकार की नई हिदायतें मिल गई हैं। हरियाणा सरकार इन हिदायतों पर विचार-विमर्श करने के पश्चात ही जरूरी निर्देश जारी करेगी। जिला प्रशासन भी इस बारे में विभिन्न संगठनों और अधिकारियों से विचार-विमर्श कर रहा है। इस बारे में हम कल तक जरूरी हिदायतें जारी करेंगे। जब तक हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन की नई हिदायतें नहीं आती हैं, तब तक पुरानी हिदायतों पर काम जारी रहेगा और कोई उनकी उल्लंघना करने का प्रयास न करे।
हरियाणा सरकार द्वारा सभी जिलों से फीडबैक मांगा जा रहा है।जिला प्रशासन ने औद्योगिक, व्यापारिक संगठनों और अन्य संगठनों से विस्तारपूर्वक चर्चा की थी। इन संगठनों द्वारा कुछ मांगें रखी गई थीं।इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार-विमर्श किया जा रहा है।किंतु आप सब लोगों को पता है कि संक्रमण के केस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें थोड़ा संतुलन बना कर चलने की जरूरत है।
हालांकि आर्थिक तौर पर सभी गतिविधियां चालू हों और जारी रहें, ऐसी सरकार और जिला प्रशासन की मंशा है, लेकिन इन सब कार्यों के साथ यह देखने की जरूरत हैं कि इस बीमारी से हम अपने आप को बचा पाएं, बल्कि अन्य लोगों को भी बचाने में सहयोग करें।इसलिए इस बारे (आर्थिक गतिविधियों) में थोड़ा इंतजार करें।अंतरराज्यीय आवागमन के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किए हैं। इस बारे में हरियाणा सरकार से जो निर्देश प्राप्त होंगे उन्हें लागू किया जाएगा।