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शादी व अन्य कार्यक्रमों पर कमेटी रखेगी नजर, नियम तोड़ने पर होगी उचित कार्यवाही

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प्रदेश भर में महामारी की चैन तोड़ने के लिए उचित आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों के अनुसार किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करने से पहले एसडीएम के आदेशों को अनिवार्य किया गया है वहीं अब जिले में होने वाली शादियों अन्य कार्यक्रमों पर नजर रखने के लिए जिला स्तर पर 7 अलग-अलग कमेटियों का गठन किया गया है। ‌ यह कमेटी अलग-अलग क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रमों पर नजर रखेगी और कार्यक्रमों की अनुमति भी प्रदान करेगी।



बीते दिन जिला उपायुक्त डॉ गरिमा मित्तल ने आदेश जारी कर बताया कि किसी भी शादी या अन्य कार्यक्रम के दौरान हॉल के अंदर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही कार्यक्रम में शामिल हो सकते है। इनमें भी 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर पाबंदी है।

शादी व अन्य कार्यक्रमों पर कमेटी रखेगी नजर, नियम तोड़ने पर होगी उचित कार्यवाही

इसके अलावा भी आउटडोर में कार्यक्रमों में भी 200 लोगों के इकट्ठे होने की इजाजत है। शादी कार्यक्रमों की अनुमति एसडीएम दफ्तर से लेनी होगी। किसी भी अंतिम संस्कार के दौरान केवल 20 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति है।


डीसी गरिमा मित्तल ने बताया कि जिला स्तर पर एडीसी सतवीर मान के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया है। फरीदाबाद उपमंडल के लिए एसडीएम परमजीत चहल के नेतृत्व में तथा बल्लभगढ़ उपमंडल के लिए बड़खल के एसडीएम पंकज सेतिया के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया है।

इसके अलावा तहसील स्तर पर नायाब तहसीलदार व तहसीलदारों के नेतृत्व में विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि कमेटी लोगों को कार्यक्रमों के लिए अनुमति प्रदान करेगी। इस दौरान अगर कोई भी आदेशों की उल्लंघन करते हुए पाया गया तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत उचित कार्यवाही की जाएगी।

शादी व अन्य कार्यक्रमों पर कमेटी रखेगी नजर, नियम तोड़ने पर होगी उचित कार्यवाही

गौरतलब है कि महामारी का संक्रमण इन दिनों जिले में चरम पर है। ‌ आए दिन पंद्रह सौ के करीब मामले सामने आ रहे हैं ऐसे में सरकार महामारी की चैन को तोड़ने के लिए काफी प्रयासरत है।‌ जिला स्तर पर भी महामारी पर काबू पाने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं।

ऐसे में अब यह देखना होगा कि आगामी आने वाले दिनों में प्रशासन के प्रयास कितने लाभदायक सिद्ध होते हैं।

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