तीन माइक्रो कंटेनमेंट जोन में लगाया गया साप्ताहिक लॉकडाउन, जिला उपायुक्त ने दिए आदेश

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जिलाधीश डा. गरिमा मित्तल ने जिले के तीन क्षेत्रों को माइक्रो कनटेनमेंट जोन के रूप में घोषित किया है। इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन में एक सप्ताह के लिए 26 अप्रैल शाम साढ़े पांच से दो मई शाम छह बजे तक लाकडाउन रहेगा।धारा 144 के तहत जारी इन आदेश में कहा गया है कि जोन एक में ईएसआइ सेक्टर-सात व सिविल डिस्पेंसरी सेक्टर-7 के क्षेत्र में आने वाले सेक्टर 7, 8, 9, 10,11, 14 ,15 व 15ए शामिल है।

इन क्षेत्रों में 1291 कोविड-19 एक्टिव मामले हैं। दूसरे माइक्रो कंटेनमेंट जोन में पीएचसी खेड़ी कला का कवरेज क्षेत्र शामिल है। जिसमें ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-78 से 89 शामिल है।

तीन माइक्रो कंटेनमेंट जोन में लगाया गया साप्ताहिक लॉकडाउन, जिला उपायुक्त ने दिए आदेश

क्षेत्र में फिलहाल 2389 कोविड-19 एक्टिव मामले हैं। तीसरे माइक्रो कंटेनमेंट जोन में एनआइटी एक से पांच जिसमें एसजीएम नगर व सैनिक कालोनी (सेक्टर 48 व 49) का क्षेत्र शामिल है। इस क्षेत्र में फिलहाल 1751 कोविड-19 एक्टिव मामले हैं। जिलाधीश ने कहा कि इन आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

तीन माइक्रो कंटेनमेंट जोन में लगाया गया साप्ताहिक लॉकडाउन, जिला उपायुक्त ने दिए आदेश

इसके अलावा आइपीसी की धारा 188 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिले में धारा 144 भी लागू की गई है। इसके तहत चार या चार से अधिक व्यक्तियों के बगैर अनुमति के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। जिले के आइटी, आइटीईएस व कारपोरेट कंपनियों के कर्मचारी घर से ही कार्य करेंगे। इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे।

विभिन्न तरह की सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, इंटरटेनमेंट व अन्य गतिविधियां कनटेनमेंट जोन से बाहर कोविड-19 के नियमों का पालन करते के लिए ही आयोजित हो सकेंगे। विभिन्न तरह के आयोजन के लिए हाल के अंदर सिर्फ 30 व्यक्ति व बाहर खुले में सिर्फ 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं।