हरियाणा राज्य सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना की तर्ज पर अपनी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के दायरे में कैंसर एवं किडनी की बीमारी से ग्रसित रोगियों को भी शामिल करने पर विचार कर रहा है। जिसके चलते हरियाणा सरकार द्वारा कैंसर और किडनी की बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए नई पेंशन योजना शुरू करने की तैयारी की गई है।
जिसे प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। इस पेंशन योजना के तहत हरियाणा राज्य सरकार द्वारा किडनी एवं कैंसर से ग्रसित रोगियों को 2250 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे।
इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवाना पड़ेगा जिसके लिए उन्हें हरियाणा सरकार की अधिकारी वेबसाइट socialjusticehry.gov.in पर जाकर अपना आवेदन पत्र भरना होगा।
बता दे की अभी तक आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है लेकिन जल्द ही इस पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी जिसकी अपडेट भी सरकार द्वारा उनकी वेबसाइट पर दी जाएगी।
हरियाणा में नई किडनी / कैंसर रोगी पेंशन योजना हेतु पात्र बनने के लिए सभी आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता मापदंडों को पूरा करना चाहिए: –
आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
वह / वह कैंसर / गुर्दे की गंभीर बीमारियों से पीड़ित होना चाहिए।
आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। नाबालिगों के लिए, सहायता राशि उनके माता-पिता / अभिभावकों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी।
उसकी / उसके जीवनसाथी के साथ सभी स्रोतों से उसकी आय 2,00,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चहिए।
उपरोक्त के बावजूद, किसी भी सरकार या स्थानीय / सांविधिक निकाय या किसी भी सरकार या स्थानीय / सांविधिक निकाय द्वारा वित्तपोषित किसी भी संगठन से पेंशन प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति योजना के तहत भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा।
पेंशन प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची :-
पते की प्रमाणिकता के लिए आधार कार्ड का होना आवश्यक है
आईडी प्रूफ के तौर पर वोटर आईडी कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस अथवा पैन कार्ड मान्य होगा
पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आए प्रमाण पत्र अनिवार्य है
जन्मतिथि की प्रमाणिकता के लिए जन्म प्रमाण पत्र एवं दसवीं या अन्य कक्षा की मार्कशीट मान्य होगी
चिकित्सा प्रमाणपत्र (प्रमाणित करने के लिए आवेदक गंभीर किडनी / कैंसर रोग से पीड़ित है)