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अनलॉक -1.0 के हरियाणा सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, डीसी के हाथों में होगी फरीदाबाद की बागड़ोर

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कोरोना वायरस के कारण देशभर में लॉक डाउन का पांचवां चरण आज यानी 1 जून से शुरू हो चुका है। जो पूरे 1 माह यानी कि 30 जून तक रहेगा। केंद्रीय सरकार पहले ही इस बात से जनता को अवगत करा चुके हैं कि जिस तरह लॉक डाउन के चौथे चरण में छूट की बौछार की गई थी।

वही केंद्रीय सरकार द्वारा लगाए गए लॉक डाउन के पांचवे चरण को अनलॉक का पहला चरण भी माना जा रहा है। क्योंकि इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम अपने संबोधन में पहले ही जनता को यह बात कह चुके हैं कि लॉक डाउन के बाद भी सब कुछ इतना जल्दी सामान्य नहीं होगा। धीरे-धीरे करके गतिविधियों को शुरू किया जाएगा।

अनलॉक -1.0 के हरियाणा सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, डीसी के हाथों में होगी फरीदाबाद की बागड़ोर

उसी तरह अब लॉक डाउन के पांचवें चरण में धीरे-धीरे करके सामान्य जीवन जीने की गतिविधियों को सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा।

इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने अपने-अपने शहरों में एक आदेश पारित किया है जिसमें बताया गया है कि राज्य में क्षेत्रों को और किन गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा। हालांकि हरियाणा सरकार पहले ही कह चुकी है कि अब हरियाणा का कोई भी राज्य जॉन के आधार पर विभाजित नहीं किया जाएगा।

अनलॉक -1.0 के हरियाणा सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, डीसी के हाथों में होगी फरीदाबाद की बागड़ोर

हां बस यह है कि जहां पर कोरोना वायरस मामले अधिक पाए जाएंगे उस क्षेत्र को कंटेंटमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। तथा कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी।

वहीं हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि दुकान सुबह 9:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुल सकेंगे। दुकानदार को अपनी दुकान में आ रहे सभी ग्राहकों को फेस मस्क लगाना अनिवार्य है इस बात से अवगत कराना होगा। साथ ही दुकान से ग्राहकों की दूरी 6 फुट की होनी जरूरी होगी। दुकान पर आने वाले किसी भी ग्राहक को दुकान के बाहर अपने वाहन को पार्क करने की अनुमति नहीं होगी।

अनलॉक -1.0 के हरियाणा सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, डीसी के हाथों में होगी फरीदाबाद की बागड़ोर

कंटेनमेंट जॉन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में दुकानें 50% खुलेंगे या उससे अधिक इस बात का निर्णय जिले का डीएम के हाथो में होगा। सरकार ने 8 जून से रेस्तरां, धार्मिक स्थल, मॉल इत्यादि को भी शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है। लेकिन रेस्तरां इत्यादि दुकान 8:00 बजे तक बंद करनी होगी। इसके साथ ही डिलीवरी ब्वॉय को 8:30 बजे तक अपने काम से छुट्टी दे दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक पुरानी गाइडलाइन के माध्यम से ही कार्य किया जाएगा।

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