जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं PF का पैसा, जानें कितना देना पड़ता है Tax

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    पैसों की ज़रूरत किसी को भी किसी समय पड़ सकती है। पैसों के बिना कोई काम होना असंभव है। इन दिनों देश एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। महामारी की वजह से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें पैसों की दिक्कत सबसे बड़ी बात है। यदि आपको पैसों की बहुत जरूरत हो तो आप अपने अपने एम्प्लोयी प्रोविडेंट फंड अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं।

    महामारी के इस दौर में सभी की जेबें ढीली की हैं। हर तरफ माहौल काफी तंगी का है। कई लोगों को लगता है कि EPF से पैसा निकालना मुश्किल होता है लेकिन ऐसा नहीं है। यहां हम आपको बताएंगे कि जरूरत पड़ने पर आप EPF खाते से कितना पैसा निकाल सकते हैं और इस पर कितना टैक्स देना होता है।

    जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं PF का पैसा, जानें कितना देना पड़ता है Tax

    कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है और वह पैसा नहीं निकाल पाते हैं। जानकारी का आभाव उन्हें काफी मुश्किल में डाल देता है। PF विड्रॉल के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो वह 1 माह के बाद PF अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है। इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। PF में जमा बाकी 25% हिस्से को जॉब छूटने के दो महीने बाद निकाला जा सकता है।

    जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं PF का पैसा, जानें कितना देना पड़ता है Tax

    पैसों की ज़रूरत किसी भी समय सता सकती है। उसके लिए यह तरीका काफी उपयोगी है। EPF खाताधारक अपने या परिवार के इलाज के लिए EPF का पूरा अमाउंट निकाल सकता है। इस स्थिति में कभी भी EPF का पैसा निकाला जा सकता है। इसके लिए एक महीने या उससे अधिक तक अस्पताल में भर्ती होने का सबूत देना होता है।

    जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं PF का पैसा, जानें कितना देना पड़ता है Tax

    महामारी की दूसरी ने देश में कहर मचा रखा है। हर तरफ स्थिति भयावह है। कोई न कोई कारण हर किसी पर भारी पड़ रहा है। स्थिति हर जगह लॉकडाउन वाली हो गयी है जो सभी की जेबों को ढीला कर सकती है।