लॉकडाउन के दौरान जिले में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, जानिए

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फरीदाबाद:- हरियाणा सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राज्य में सात दिन के लिए लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। गृह विभाग की तरफ से पूरे राज्य में सात दिन का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है।

3 मई सोमवार से लेकर सात दिन के लिए यह लॉकडाउन लगाया गया है। आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारी कमेटी के चेयरमैन हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं।

लॉकडाउन के दौरान जिले में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, जानिए

निर्देशों में कहा गया है कि उक्त जिलों में सभी नागरिक घरों में ही रहें। किसी भी नागरिक को उक्त अवधि में पैदल या किसी वाहन से सडक़ पर या सार्वजनिक स्थान पर घूमने की अनुमति नहीं होगी।

पुलिस आयुक्त ओपी सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जिन सेवाओं की अनुमति दी गई है उसमे कोविड नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। पालना न करने की सूरत में उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

लॉकडाउन के दौरान जिले में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, जानिए
  • उक्त निर्देशों में जिन व्यक्तियों और सेवाओं को छूट दी गई है उनमें ऐसे व्यक्ति जो लॉ एंड आर्डर या आपात सेवाओं में तैनात होंगे। इनमें म्यूनिसिपल सेवाएं, पुलिस, सेना/सीएपीएफ के वर्दीधारी कर्मचारी, स्वास्थ्य, बिजली, अग्नि शमन, मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी, कोविड-19 के अंतर्गत काम कर रहे सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। इस अवधि के दौरान पहचान पत्र दिखाकर इन्हें आने-जाने में छूट मिल सकेगी।
  • इसके अलावा, किसी परीक्षा में शामिल होने के लिए या परीक्षा में ड्यूटी आदि पर जाने वाले विद्यार्थियों को भी एडमिट कार्ड/ पहचान पत्र दिखाकर आने-जाने में छूट रहेगी।
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  • आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे व्यक्तियों पर भी आने-जाने में कोई रोक नहीं होगी।राज्य के अंदर व बाहर आवश्क वस्तुओं को ले जा रहे वाहनों पर भी कोई रोक नहीं होगी। ऐसे कार्यों में लगे वाहनों को पास उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये पास लोडिंग व अंलोडिंग के स्थानों की वैरीफिकेशन के बाद जारी होंगे।
  • सभी औद्योगिक इकाईयों, उद्योगपतियों एवं संबंधितों को सरल हरियाणा पोर्टल पर पास के लिए आवेदन करना अनिवार्य है।
  • केंद्र सरकार के अधीन सरकारी ऑफिस केंद्र सरकार व् हरियाणा राज्य के अधीन सरकारी ऑफिस हरियाणा सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत कार्य करेंगे।
  • सवास्थ्य से सम्बंधित सभी सेवाएँ जिनमे हॉस्पिटल, मेडिकल, मेडिकल लेबोरेटरी, डिस्पेंसरी, फार्मेसी, नर्सिंग होम, क्लिनिक, वेक्सिनेशन सेंटर, जन औषधि केंद्र खुले रहेंगे।
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  • कृषि कार्यों से सम्बंधित सेवाएँ जिसमे कृषि, मंडियां, खाद-बीज की दूकाने, मशीनरी व् मशीन रिपेयर की दूकाने व कटाई व् बुवाई के लिए दुसरे राज्यों में भी मशीनरी का आवागमन जारी रहेगा।
  • फिशरीज से सम्बंधित आवागमन व् मार्केटिंग तथा पशुपालन से सम्बंधित सेवाएँ जिसमे दुग्ध, पोल्ट्री फार्म, गौशाला, शेल्टर होम इत्यादि शामिल हैं, कार्यात्मक रहेंगे।
  • फाइनेंसियल सर्विसेज में बैंकिंग व् ATM से सम्बंधित सेवाएं निर्धारित समय तक खुली रहेंगी
  • सामाजिक कार्यों में शामिल देखभाल केंद्र, आंगनबाड़ी, अनाथालय, वृधाश्रम इत्यादि के कार्य सुचारू रूप से चल सकेंगे।
  • मनरेगा में कार्यरत लोग फेस मास्क और सोशल डीस्टेंसिंग की पालना के साथ कार्य कर सकेंगे तथा इन कार्यों में कृषि व् सिंचाई कार्यों को महत्वता दी जाएगी।
  • बिजली, तेल व् गैस के उत्पादन व परिवहन में शामिल सर्विसेज भी चालू रहेंगी।
  • नगर निगम/ नगर पालिका द्वारा संचालित सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी।
  • डाक सेवाएं, टेलिकॉम व् इन्टरनेट सेवाओं में शामिल कर्मचारी बिना किसी अवरुद्ध के आवागमन कर सकेंगे।
  • ट्रक द्वारा गैस, तेल व् अन्य आवश्यक उत्पादों के परिवहन में 2 ड्राइवरों के साथ 1 सहायक को जाने की अनुमति होगी।
  • ट्रक रिपेयर की दूकाने व् राजमार्गों पर स्थित ढाबे जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई सोशल डीस्टेंसिंग की गाइडलाइन्स के अनुसार खुले रहेंगे।
  • परिवहन सेवाओं में शामिल कैब सर्विसेज में ड्राईवर के अलावा 3 सवारियां व् ऑटो में ड्राईवर के अलावा 2 सवारियों को जाने की अनुमति होगी।
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  • एसेंशियल गुड्स के उत्पादन, रिटेल व् किराना की दूकाने कोविड नियमों की अनुपालना के साथ खुले रहेंगे।
  • किराना, दूध, राशन, सब्जी व् फल,पोल्ट्री मीट, मछली, पशुचारा आदि दूकाने खुली रहेंगी।
  • मेंटेनेंस में प्राइवेट स्तर पर शामिल लोग जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर आदि का आवगमन जारी रहेगा।
  • घरेलू कार्यों में शामिल घरेलू सहायिका व् कुक्स को भी अनुमति दी गई है।
  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ जारी रहेगा।
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जानिए लॉकडाउन में कोन-कोनसी सेवाएं रहेंगी अवरुद्ध:-

  • सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, मॉल, काम्प्लेक्स, जिम,स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार इत्यादि बंद रहेंगे।
  • सामजिक, राजनितिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट समारोह जिला उपायुक्त की अनुमति के बिना प्रतिबंधित रहेंगे।
  • सभी धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च इत्यादि बंद रहेंगे।
  • होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों पर सिर्फ होम डिलीवरी सर्विस की अनुमति रात्रि 10 बजे तक होगी। रोड किनारे स्थित फ़ूड स्टाल, फल-सब्जी की रेहड़ी से सामान घर ले जा सकेंगे, वहां पर खड़े होकर खाने की अनुमति नहीं होगी।
  • एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के लिए आने-जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी।जिला मजिस्ट्रेट या अन्य प्राधिकृत से पूर्व अनुमति ले चुके विवाह समारोह के लिए शर्तों के साथ छूट रहेगी। इसके लिए इंडोर कार्यक्रम के लिए 30 और आउटडोर के लिए 50 व्यक्तियों से हअधिक का कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा।
लॉकडाउन के दौरान जिले में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, जानिए
  • कन्टेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार के समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा
  • पुलिस आयुक्त महोदय ने कहा कि मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि इस लॉकडाउन की अवधि में छूट प्रदान की गई है इसके बावजूद जो भी प्रोटोकोल स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर बताएं जाएं संगठन/ नियोक्ता उनका सख्ती से पालन करवाना सुनिश्चित करेगें।
  • जारी निर्देशों मे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संबंधित क्षेत्रों मे उक्त प्रतिबंधों का पालन न करने वालों के खिलाफ सेक्शन 51 से 60 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी।