बस में सफर करने के लिए अब करना होगा इन नियमों का पालन, हरियाणा रोडवेज ने दी जानकारी

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प्रदेश भर में सुरक्षित हरियाणा की घोषणा के बाद हरियाणा रोडवेज के लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। गाइडलाइंस के अनुसार बस स्टैंड व सवारियों को पहले से ज्यादा नियमों का पालन करना होगा।

दरअसल, प्रदेश भर में महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सरकार अपने तमाम प्रयासों के बावजूद भी महामारी पर अपना संपूर्ण नियंत्रण नहीं कर पा रही है।

बस में सफर करने के लिए अब करना होगा इन नियमों का पालन, हरियाणा रोडवेज ने दी जानकारी

प्रदेश भर में साप्ताहिक लॉकडाउन के बाद महामारी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलर्ट के तहत सुरक्षित हरियाणा अभियान की घोषणा की गई है। अभियान के तहत प्रदेशभर में नियमों को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। हरियाणा रोडवेज की ओर से भी बसों तथा सवारियों को लेकर एसओपी जारी की गई है।

एसओपी के अनुसार बस स्टैंड के अंदर आने वाली बसों को पूर्ण रूप से सैनिटाइज किया जाएगा। बसों में 50 फ़ीसदी से अधिक सवारी नहीं होनी चाहिए वही ड्राइवर और कंडक्टर के लिए सैनिटाइजर अपने पास रखना अनिवार्य किया गया है। एसओपी के तहत सभी का मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है।

बल्लभगढ़ बस स्टैंड के ड्यूटी इंचार्ज हरि सिंह ने बताया कि एसओपी के तहत बस स्टैंड पर सभी तरह के नियमों की पालना बस स्टैंड पर की जा रही है। बसों को दो बार सैनिटाइज किया जा रहा है वही तय सीमा के अनुसार ही बस यात्रियों को ले जा रही है। बस स्टैंड पर टॉयलेट्स में भी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है वही ड्राइवर तथा कंडक्टर को मास्क लगाना तथा सैनिटाइजर रखना अनिवार्य किया गया है।

बस में सफर करने के लिए अब करना होगा इन नियमों का पालन, हरियाणा रोडवेज ने दी जानकारी

गौरतलब है कि प्रदेश भर में इन दिनों महामारी के मामले लगातार बढ़ रहे है ऐसे में सार्वजनिक जगहों पर सख्ती बरतने की आवश्यकता है। बस स्टैंड पर लोगों का आवागमन लगातार जारी है ऐसे में यहां पर सख्ती की ज्यादा जरूरत है।