हरियाणा के गांवों में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश, किसी बाहरी की नहीं हो एंट्री

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ग्रामीण क्षेत्रों में मामलों में हो रही वृद्धि को देखते हुए हरियाणा सरकार ने गांवों में एक बार फिर ठीकरी पेहरा लगाने का निर्णय लिया है ताकि गांवों में लोगों के आवागमन पर कड़ी निगरानी रखी जा सके और संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण पाना सुनिश्चित किया जा सके।


गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी राज्य सरकार ने ठीकरी पेहरा की प्रथा को लागू किया था, जो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वायरस के प्रसार को रोकने में एक प्रभावी कदम साबित हुआ था।

हरियाणा के गांवों में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश, किसी बाहरी की नहीं हो एंट्री


एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा सभी उपायुक्तों को भेजे गए एक पत्र में हिदायतें जारी की गई हैं कि वे पंजाब विलेज एंड स्माल टाऊन एंड पेट्रोल एक्ट, 1918 के प्रावधानों के तहत जन सुरक्षा के लिए गांवों में पुरुषों द्वारा गश्त (ठीकरी पहरा) लगाने के बारे में आवश्यक आदेश जारी या लागू कर सकते हैं।

हरियाणा के गांवों में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश, किसी बाहरी की नहीं हो एंट्री


प्रवक्ता ने बताया कि जिला उपायुक्त को अगले 24 घंटों के भीतर इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी करने और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव विजयेंद्र कुमार को रिपोर्ट भेजने को भी कहा गया है।