उपद्रवियों के लिए हुआ एलान, आंदोलन के वक्त किया संपत्ति का नुकसान तो करना पड़ेगा भुगतान

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अधिकांश समय देखा जाता है कि आंदोलन करते वक्त आंदोलनकारियों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को बुरी तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाता था। ऐसे में अब इन संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा सरकार द्वारा एलान करते हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा यह फरमान जारी कर दिया।

दरअसल, विधानसभा में पास किए गए बिल संपत्ति क्षति-वसूली विधेयक-2021 को हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने स्वीकार करते हुए नया रूप देते हुए अब राज्य में आंदोलनों में किसी भी तरह के नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से सर मंढ दिया हैं।

उपद्रवियों के लिए हुआ एलान, आंदोलन के वक्त किया संपत्ति का नुकसान तो करना पड़ेगा भुगतान

बिल पास होते ही प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अब जो भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, इस कानून के तहत उस पर कानूनी कार्यवाई की जाएगी और नुकसान की भरपाई भी उसी से करवाई जाएगी। जिसके लिए बकायदा ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे।

अनिल विज ने कहा कि यह कानून बहुत जरुरी था। आंदोलन करना तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा, लेकिन आंदोलन की आड़ में किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना यह गलत है।

उपद्रवियों के लिए हुआ एलान, आंदोलन के वक्त किया संपत्ति का नुकसान तो करना पड़ेगा भुगतान

वहीं कांग्रेस द्वारा इसका विरोध करने पर उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस से विधानसभा में पूछा था कि वह ये स्पष्ट करें कि संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के पक्ष में है या उनके विरोध में है। कांग्रेस अपना स्टैंड स्पष्ट करे। हाउस में तो वह बता नहीं पाए थे, अगर अब वह विरोध करते हैं तो स्पष्ट करें अपना स्टैंड।

उपद्रवियों के लिए हुआ एलान, आंदोलन के वक्त किया संपत्ति का नुकसान तो करना पड़ेगा भुगतान

इस बिल के बाद अब आंदोलनकारियों को अपने दिमाग पर जो डालना शुरू करना होगा क्योंकि अगर वह बिल के खिलाफ जाकर सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करते है तो अब जितना भी नुकसान उन्ही से वसूला जाएगा।