दिल्ली के खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री, इमरान हुसैन ने खाद्य एवं आपूर्ति आयुक्त , अपर आयुक्त (एफ एंड एस), संयुक्त आयुक्त (एफ एंड एस), सीएमडी (डीएससीएससी) और जीएम (डीएससीएससी) के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और पीएमजीकेएवाई के तहत एनएफएसए लाभार्थियों को मई और जून 2021 के महीनों के लिए मुफ्त राशन के वितरण की समीक्षा के लिए बैठक की। उन्होंने शिक्षा निदेशालय और नगर प्राधिकरण के चुनिंदा स्कूलों के माध्यम से सभी 280 वार्डों में गैर-पीडीएस लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण की प्रगति की भी समीक्षा की।
दिल्ली सरकार ने पहले ही कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन को देखते हुए गैर-पीडीएस लाभार्थियों को भी मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था। जरूरतमंद व्यक्ति जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं, जिनमें असंगठित श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, भवन और निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर शामिल हैं, इस राहत पहल के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र हैं। इस पहल के तहत राशन का लाभ प्रारंभिक चरण में अधिकतम दो लाख लाभार्थियों को और बाद में आवश्यकता के अनुसार अधिकतम बीस लाख लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा।
इमरान हुसैन ने खाद्य और आपूर्ति आयुक्त को निर्देश दिया कि सभी सहायक आयुक्तों , एफएसओ और निरीक्षकों को नियमित रूप से क्षेत्र का दौरा करना चाहिए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया की आयुक्त (एफ एंड एस), अपर आयुक्त (एफ एंड एस), संयुक्त आयुक्त (एफ एंड एस) को भी समय -समय पर औचक निरीक्षण करना चाहिए। खाद्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने मई 2021 और जून 2021 के महीनों के लिए एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई के तहत एनएफएसए लाभार्थियों को मुफ्त राशन प्रदान करने के लिए बिना किसी साप्ताहिक अवकाश के रोजाना सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक एफपीएस खोलने का आदेश दिया है। वहीं गैर-पीडीएस राशन वितरित करने के लिए नामित स्कूल रविवार को साप्ताहिक अवकाश के साथ प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक राशन वितरित करेंगे। गैर-पीडीएस राशन के वितरण के लिए चिन्हित किए गए प्रत्येक स्कूल को पंजीकरण के लिए, वितरण के रिकॉर्ड रखने के लिए एवं साइट पर सिस्टम में प्राप्त स्टॉक को दर्ज करने के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा।
खाद्य मंत्री ने फील्ड अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनके क्षेत्र के सभी एफपीएस नियमित रूप से और समय पर खुलें और एफपीएस डीलर मई और जून 2021 के महीनों के लिए लाभार्थियों को मुफ्त में खाद्यान्न का पूरा कोटा वितरित करें। मंत्री ने चेतावनी दी कि निर्धारित कार्य घंटों के दौरान एफपीएस बंद पाए जाने पर न केवल दोषी एफपीएस डीलरों बल्कि संबंधित एफएसआई, एफएसओ और एसी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को राशन के एफपीएस-वार वितरण के संबंध में भी दैनिक रिपोर्ट उनकी जानकारी के लिए प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
श्री इमरान हुसैन ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि एफपीएस डीलर अन्य कदाचार जैसे कि दुर्व्यवहार, खाद्यान्न का डायवर्जन, जमाखोरी, कालाबाजारी, राशन के कम वितरण आदि में लिप्त न हों और यदि कोई भी डीलर इस तरह के कदाचार में लिप्त पाया जाता है तो दोषी एफपीएस डीलरों के खिलाफ सख्त और त्वरित क़ानूनी कार्रवाई की जाए ।
इमरान हुसैन ने बताया कि दिल्ली सरकार गैर-पीडीएस लाभार्थियों, जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है, को प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न (4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल) मुफ्त में वितरित करेगी। यह वितरण दिल्ली के प्रत्येक 280 वार्डों के एक स्कूल में किया जाएगा। आयुक्त ने सभी एफएसओ/एफएसआई को प्रभावी समन्वय के लिए अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले शॉर्टलिस्ट किए गए स्कूलों का नियमित रूप से दौरा करने का निर्देश दिया।