नगर निगम परिसर स्थित बैंक शाखा से बकाया प्रॉपर्टी टैक्स निगम वसूल नहीं पा रहा है वही अब इस मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने दखल देते हुए निगम प्रशासन को आदेश दिया है कि बैंक से बकाया वसूल कर एक सितंबर तक जवाब पेश करे।
निगम मुख्यालय के अंदर बैंक की शाखा है। यह शाखा 1993 से चल रही है लेकिन अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराया है। ज्वाइंट कमिश्नर एनआईटी प्रशांत अटकान का कहना है कि बैंक पर करीब 1 करोड़ रुपए लीज के तौर पर बकाया है। इसी आधार पर 26 नवंबर 2020 को शाखा को सील कर दिया गया था।
इसके बाद बैंक अधिकारियों ने ज्वाइंट कमिश्नर को पत्र लिख शाखा खोलने का अनुरोध किया तो उन्होने मना कर दिया था। इसके बाद बैंककर्मी तत्कालीन कमिश्नर यश गर्ग से मिले। उन्होंने सील खोलने के आदेश दे दिए थे। कुछ माह पहले बैंक का एक प्रतिनिधिमंडल निगम के तत्कालीन कमिश्नर यशपाल यादव से मिला और पूरी जानकारी दी।
नगर निगम परिसर स्थित बैंक से काफी लंबे समय से टैक्स की वसूली नहीं हुई है। टैक्स वसूली को लेकर कई बार निगम की ओर से कार्यवाही की जा चुकी है परंतु वसूली नहीं हो पाई है वही अब इस मामले में मानव अधिकार आयोग ने द कलर दिया है। आयोग ने आदेश दिए हैं कि बैंक से बकाया वसूल कर एक सितंबर तक जवाब पेश करे।
गौरतलब है कि नगर निगम इन दिनों शहर भर के बकायेदारों से कर वसूली की तैयारी में है। वर्तमान समय में निगम का लाखों रुपया लोगों पर उधार है ऐसे में नगर निगम को आर्थिक तौर पर काफी तंगी का सामना करना पड़ रहा है। तंगी के चलते ही शहर भर के विकास कार्य भी रुके हुए हैं ऐसे में निगम की ओर से परिसर में उपस्थित बैंक से भी कर वसूली की जा रही है।