हरियाणा सरकार ने स्पेशल रेलवे प्रोजेक्ट वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पलवल में भूमि अधिग्रहण के दौरान अनियमितताओं के चलते अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। जिसमें कार्यवाही करते हुए जिले के एसडीएम अधिकारी कवर सिंह को निलंबित कर दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने इस परियोजना के भूमि अधिग्रहण के दौरान अनिमितताओं के तहत एसडीएम, तहसीलदार, रजिस्ट्री क्लर्क व पटवारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के अलावा एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने इस कार्रवाई को करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। फरीदाबाद के मंडल आयुक्त द्वारा इस मामले की पूरी जांच करने के बाद रिपोर्ट राज्य सरकार सौंपी। जिसमें इन अनियमितताओं के बारे में बताया गया। आदेशों में कंवर सिंह को निलंबित करने व अंडर रूल 7 की चार्जशीट दाखिल करने के भी आदेश दिए गए हैं।
मिली जानकारी के अनुसार एचसीएस जितेंद्र कुमार व डॉ. नरेश के विरुद्ध भी स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए गए हैं, जबकि अन्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कहा गया है। जबकि डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा व अन्य आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं को डिसएंगेज करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
दरअसल, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 20 ए के तहत दिसंबर 2018 को जमीन अधिग्रहण की सूचना जारी की गई। जिसके बाद आर्डर को करीब 6 महीने तक दबाए रखा और तहसीलदार को नहीं भेजा गया। इस बीच 2 क्लर्क व 7 पटवारियों ने अपने परिचितों के नाम पर भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े खरीदें। एसडीएम कंवर सिंह ने खरीदारों को लाभ पहुंचाने के लिए अवॉर्ड घोषित किया। नियम अनुसार मुआवजा राशि के मुकाबले अवॉर्ड 26 करोड़ 41 लाख रुपए अधिक तय किया।