प्रदेश में अनलॉक 3 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आनलॉक-3 में सबसे अधिक राहत व्यापारी वर्ग को मिली है। दुकानें खोलने के समय में बदलाव से दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है। सरकार के आदेशानुसार जिले में अब सभी दुकानों के खोलने और बंद करने का समय सुबह 9 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक निर्धारित किया गया है।
जिला प्रशासन के निर्देशानुसार बाजारों में ऑड-ईवन फार्मूला लागू रहेगा और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पूर्व नियमानुसार ही खुलेगी। इसके अलावा जिले के रेस्तरां भी नियमों का पालन करते हुए सुबह 10 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक खोली जाएगी।
गौरतलब है कि राज्य में लॉकडाउन 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब प्रदेश में 14 जून सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत लॉकडाउन जारी रहेेगा। हालांकि इस दौरान कुछ छूट दी गई है। नियमों का पालन करते हुए सभी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी।
मॉल, होटल और रेस्टोरेंट बार सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। होटल, रेस्टोरेंट से फूड की होने डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे तक रहेगी।
जारी गाइडलाइन्स के अनुसार जिले में धार्मिक स्थल 21 लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे और कोपरेट ऑफिस भी 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुल सकेंगे।
विवाह व अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रमों में 21 लोगों की उपस्थिति रहेगी। जबकि बारात के निकलने की अनुमति नहीं होगी। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टोरेंट,बार भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति होगी। इन आदेशों की पालना न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।