सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अरावली के बीच बसे खोरी गांव पर फिर से चलेगा पीला पंजा

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फरीदाबाद : सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार अरावली क्षेत्र में बसे खोरी गांव में बने करीब 10,000 मकानों को तोड़े जाने का फरमान एक बार फिर से जारी हो चुका है। बता दे की खोरी गांव दिल्ली की सीमा से सटा हुआ है और यहां पर फरीदाबाद नगर निगम की सौ एकड़ जमीन पर करीब 10,000 से भी अधिक मकान खोरी गांव में अवैध रूप से बने हुए हैं।

निगम की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई यह अवैध कॉलोनी कोई नई कॉलोनी नहीं है बल्कि स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां पर 1970 के समय से मकान बने हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अरावली के बीच बसे खोरी गांव पर फिर से चलेगा पीला पंजा

वर्ष 2000 तक खोरी गांव में लगभग 7000 मकान बन चुके थे और अब उनकी संख्या बढ़कर 10000 के पार हो चुकी है जिनको तोड़े जाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुना दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अरावली के बीच बसे खोरी गांव पर फिर से चलेगा पीला पंजा

कैसे अवैध जमीन पर बसाया गया खोरी गांव

अरावली का यह इलाका दिल्ली की सीमा से बेहद नजदीक है और इसके आसपास कुछ बड़े होटल्स भी बने हुए हैं। एक रिपोर्ट मे बताया गया है कि 1970 के दशक में बिल्डरों की नजर नगर निगम की इस जमीन पर पड़ी और उन्होंने यहां पर बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश से आने वाले गरीब मजदूरों को प्लॉट काट कर दे दिए और पैसे लेकर चंपत हो गए।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अरावली के बीच बसे खोरी गांव पर फिर से चलेगा पीला पंजा

पहले भी तौड़े जा चुके है मकान

खोरी गांव में तोड़फोड़ की कार्रवाई का फरमान पहली बार नहीं आया है इससे पहले भी खोरी गांव मैं सितंबर 2020 को सैकड़ों मकान नगर निगम द्वारा ध्वस्त किए गए थे और इस वर्ष 2 अप्रैल को भी निगम के करीब 20 एकड़ जमीन को खाली करवाया था लेकिन उस समय भी तोड़फोड़ की कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी थी। उसी बची हुई कार्यवाही को अब पूरा करते हुए एक बार फिर से खोरी गांव में तोड़फोड़ की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

खोरी गांव में बने मकानों की तोड़फोड़ की कार्रवाई का यह मामला कई दशकों से चलता आ रहा है पहले भी नगर निगम कई बार खोरी गांव में बने मकानों को अवैध बताकर तोड़ चुका है जिसके बाद खोरी गांव के लोगों ने हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर निगम के खिलाफ फैसला आया था और तोड़फोड़ की कार्रवाई पर स्टे लगा दिया गया था.

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अरावली के बीच बसे खोरी गांव पर फिर से चलेगा पीला पंजा

लेकिन इस फैसले से आपत्ति जताते हुए नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी निगम की उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नगर निगम के हक में फैसला सुनाया गया था और जल्द से जल्द अरावली पर्वत श्रृंखला में बने अवैध मकानों को तोड़ने के आदेश दिए गए थे.

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अरावली के बीच बसे खोरी गांव पर फिर से चलेगा पीला पंजा

आगामी बुधवार को कराई जाएगी मुनादी

आगामी बुधवार को नगर निगम द्वारा खोरी गांव में मुनादी कराई जाएगी ताकि लोग खुद ही अतिक्रमण हटा ले और मुनादी के बाद में पुलिस बल की तैनाती में खोरी गांव में बने हजारों मकानों को तोड़ा जाएगा और अरावली पर्वत श्रृंखला को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाएगा।