हरियाणा में राज्य सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। इस बार लगे लॉकडाउन में सरकार ने लोगों को काफ़ी राहत दी है। विशेष तौर पर सरकार ने दुकानदारों को बड़ी राहत देते हुए 21 जून तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नाम लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई है।
हरियाणा सरकार ने दुकानों के लिए आड-ईवन सिस्टम खत्म कर दिया। यानी अब हर रोज सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगी। दुकानें शाम 8 बजे तक खोली जा सकेंगी, लेकिन राज्य में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजार की दुकानें खुलने का समय सुबह नौ बजे पूर्व की तरह रहेगा।
गली-मोहल्लों की दुकानें, दूध, फल-सब्जी, किरयाना व दवा दुकानें पूर्व की हिदायतों के अनुसार खोली जाती रहेंगी। किसी भी सामूहिक कार्यक्रम के आयोजन लिए 50 लोगों की संख्या सीमित की गई है। इससे अधिक की संख्या में किसी भी कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी।
निजी वाणिज्यिक कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है, हालांकि ऐसे सभी कार्यालयों में महामारी की हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना होगा। सभी हिदायतों की सख्त अनुपालना के साथ शापिंग माल भी सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खोले जा सकेंगे।
होटल व माल में स्थित रेस्टोरेंट व बार अथवा अन्य स्थानों पर स्थित रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खोले जा सकेंगे। इन्हें भी महामारी हिदायतों की अनुपालना व लोगों की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गई है।
हरियाणा के मुख्य सचिव विजयवर्धन की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठान संचालकों को रात्रि 10 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोले जा सकेंगे।
धार्मिक स्थलों पर सामाजिक दूरी, मास्क व महामारी की अन्य हिदायतों की पालना करनी होगी। इन कार्यक्रमों व धार्मिक स्थलों पर 21 लोगों के बाद अगले 21 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। शादी समारोह में व अंतिम संस्कार के लिए 21 व्यक्ति सभी हिदायतों के साथ एकत्रित हो सकेंगे। शादी समारोह के लिए बारात की अनुमति नहीं होगी।