खंड स्तर पर निकाला जाएगा अनुसूचित जाति का अनुपात, आरक्षित होगा सरपंच पद

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अब सरपंच पद का चुनाव लड़ने के लिए सभी अनुसूचित जाति के संभावित उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। इसके अंतर्गत सरपंच पद आरक्षित करने के लिए खंड स्तर पर इसका अनुपात निकाला जाएगा। जिस खंड में इसके अधिक मतदाता होंगे वहां सरपंच के पद आरक्षित किए जाएंगे।

अब तक प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम के अनुसार प्रदेश स्तर पर अनुसूचित जाति के मतदाताओं का अनुपात निकाला जाता था। जिस जिले में अनुसूचित जाति के अधिक मतदाता होते थे, वहां अधिक सरपंच पद आरक्षित किए जाते थे। जिस जिले में अनुसूचित जाति के मतदाता कम होते थे, वहां कम सरपंच पद आरक्षित किए जाते थे, और वहां सामान्य वर्ग के प्रत्याशी अधिक संख्या में चुनाव लड़ते थे।

खंड स्तर पर निकाला जाएगा अनुसूचित जाति का अनुपात, आरक्षित होगा सरपंच पद

सरकार द्वारा अब इन नियमों में परिवर्तन कर दिया गया है। अब नए नियम के अनुसार जिले स्तर पर अनुसूचित जाति के मतदाताओं का अनुपात निकाला जाएगा। जिस खंड में अनुसूचित जाति के अधिक मतदाता होंगे वहां ज्यादा संख्या में सरपंच पद आरक्षित किए जाएंगे। जिस खंड में इसके मतदाता कम होंगे वहां सामान्य वर्ग के अधिक पद होंगे।

खंड स्तर पर निकाला जाएगा अनुसूचित जाति का अनुपात, आरक्षित होगा सरपंच पद

बल्लभगढ़ के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी प्रदीप कुमार का कहना है कि उन्होंने सरकार के पास सभी खंडों के अनुसूचित जाति के अनुपात का डाटा भेज दिया है और इसी के अनुसार गांवो के सरपंच पदों को आरक्षित करेगी। सरकार इस बात पर भी ध्यान देगी कि जो पंचायत अभी तक अनुसूचित जाति के पद के लिए आरक्षित नहीं की गई है उसे जल्दी ही आरक्षित किया जाए। इसका भी डाटा सरकार को भेज दिया गया है।