देश व्यापी लॉक डाउन महामारी के प्रकोप को कम करने के लिए लगाया गया था लेकिन इतने दिन से घरों में बैठने कि वजह से देश की अर्थव्यवस्था को काफी हानी हो चुकी है इसलिए धीरे धीरे प्रतिबंधों को हटाया जा रहा है ।अपने राज्य के फैसले राज्य सरकार के रही है ,इसी के संदर्भ में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कुछ जरूरी फैसले लिए जानिए वो जरूरी फैसले क्या है ?
फरीदाबाद और गुड़गांव में कोरोना के मामले आए दिन बढ़ते जा रहे है । हर दिन कोरोना के मामले बढ़ने कि वजह से होटल रेस्टोरेंट इत्यादि जगह किसी भी प्रकार की हिदायत नहीं दी जाएगी ।लेकिन हरियाणा के अन्य जिलों में कई हद छूट मिली है ।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है और कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोलने का निर्णय लिया है।
क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने निर्देश दिए हैं कि 8 जून से शॉपिंग मॉल्स व धार्मिक स्थलों पर सभी (श्रमिकों और आगंतुकों) के द्वारा हर समय सामान्य जन स्वास्थ्य उपायों, सोशल डिस्टेंसिंग (2 गज की दूरी), फेस कवर या फेस मास्क पहनने समेत सामान्य निवारक उपायों को अपनाया जाएगा ।
किसी भी आरती, मंडली या जन अथवा सामूहिक सभा और प्रार्थना की अनुमति नहीं दी गई है । केवल व्यक्तिगत प्रार्थना की अनुमति दी जाएगी और धार्मिक स्थान के अंदर किसी भी भौतिक पेशकश जैसे कि प्रसाद या पवित्र जल के वितरण या छिड़काव आदि की अनुमति नहीं होगी।
इन निर्णयों के साथ धार्मिक स्थानों पर सामुदायिक रसोई, लंगर, अन्नदान इत्यादि में भोजन बनाते और वितरित करते समय शारीरिक दूरी के साथ का पालन किया जाना चाहिए। प्रदेश में होटल और रेस्तरां खोलते समय इन स्थानों पर सभी (श्रमिकों और आगंतुकों) के द्वारा हर समय सोशल डिस्टेंसिंग (2 गज की दूरी), फेस कवर या फेस मास्क पहनने समेत सामान्य निवारक उपायों को अपनाया जाना जरूरी है ।
लगभग 2000 वर्ग फुट के आकार वाले बैंक्वेट हॉल को एक समय में अधिकतम 50 मेहमानों के साथ नियमों का पालन करते हुए संचालन की अनुमति दी जाएगी।
होटलों व रेस्तरां में किसी भी बफ़ेट सर्विस की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल मेनू कार्ड पर व्यक्तिगत रूप से ऑर्डर करना होगा, सेवाओं की अनुमति होगी। रेस्तरां में किसी भी बार की अनुमति नहीं होगी। रूम सर्विस या कमरों में भोजन मंगाने की अनुमति होगी। गेमिंग आर्केड और चिल्ड्रन प्ले एरिया (जहां भी लागू हो) बंद रहेंगे।
शॉपिंग मॉल्स के अन्दर गेमिंग आर्केड, चिल्ड्रन प्ले एरिया और सिनेमा हॉल को बंद रहेंगे। सभी के लिए समय सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे के बीच रहेगा। ताकि रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच रात के कर्फ्यू का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
आए दिन कोरोना का संक्रमण फैलता नज़र आ रहे है लेकिन प्रतिबंधों को भी धीरे धीरे हटाना अनिवार्य है , अब देखना ये है कि आखिर फरीदाबाद अब कैसे इस महामारी से उभरेगा ?
ओम योग संस्थान ट्रस्ट, ओ३म् शिक्षा संस्कार सीनियर सेकेण्डरी स्कूल पाली , फ़रीदाबाद, हरियाणा, भारत…
ऐशलॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फरीदाबाद में आयोजित वार्षिक तकनीकी-सांस्कृतिक-खेल उत्सव, एचिस्टा 2K24 का दूसरा दिन…
एचिस्टा 2K24 का भव्य समापन ऐशलॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुआ, जो तीन दिनों की…
फरीदाबाद के ऐशलॉन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में तीन दिवसीय "ECHIESTA 2K24" का आज उद्घाटन हुआ।…
बल्लबगढ़ स्थित सेक्टर-66 आईएमटी फरीदाबाद में लगभग 80 एकड़ में होने वाली पांच दिवसीय शिव…
विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु दृढ़ संकल्प को मन,वचन व कर्म से निभाते हुए विभिन्न…