खोरी गांव से पलायन कर रहे लोगों को भरना होगा यह फॉर्म, निगमायुक्त ने जारी किए आदेश

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सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद अरावली में बसे खोरी गांव को हटाने की तैयारियां प्रशासन की ओर से शुरू हो चुकी हैं वही अब नगर निगम ने पलायन कर रहे लोगों का डाटा इकट्ठा करने की तैयारियां भी शुरू कर दी है। नगर निगम की ओर से एक परफॉर्मा जारी किया गया है जिसे पलायन करने वाले लोग भर रहे हैं।

दरअसल, वन विभाग के क्षेत्र से अतिक्रमण को हटाने हेतु सुप्रीम कोर्ट ने खोरी गांव को हटाने के आदेश दिए हैं। प्रशासन की ओर से लोगों के पुनर्वास हेतु भी कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं जिसका खोरी निवासियों के साथ-साथ राजनीतिक पार्टियां भी विरोध कर रही हैं। प्रशासन की ओर से लोगों को पलायन के लिए कैंटर की सुविधा दी जा रही है। पर्यटन विभाग लोगों को कैंटर उपलब्ध करवा रहा है। प्रतिदिन खोरी गांव से लोगों का पलायन जारी है।

खोरी गांव से पलायन कर रहे लोगों को भरना होगा यह फॉर्म, निगमायुक्त ने जारी किए आदेश

पुरानी खोरी से भी लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है वही पलायन के लिए लोक प्रशासन द्वारा दिए जा रहे कैंटर की सुविधा का प्रयोग कर रहे हैं। जो व्यक्ति कैंटर का इस्तेमाल कर रहा है उसे यह परफॉर्मा भरकर जमा कराना अनिवार्य किया गया है। परफॉर्मा के साथ-साथ अपना एक आईडी कार्ड तथा पलायन करते हुए फोटो भी जमा करवाने के आदेश दिए गए हैं।



गौरतलब है कि अरावली में बसे खोरी गांव को हटाने के लिए काफी लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में जिरह चल रही थी। जिरह के बाद अंत में सुप्रीम कोर्ट ने गांव को हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं जिसके बाद खोरी गांव के लोगों में डर व्याप्त है वही पुनर्वास ना मिलने से भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

खोरी गांव से पलायन कर रहे लोगों को भरना होगा यह फॉर्म, निगमायुक्त ने जारी किए आदेश

खोरी गांव में बसे ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लोगों के लिए भारी परेशानी साथ लाया है।