हरियाणा और यूपी समेत दिल्ली-एनसीआर के शहरों के लिए निकली शादी की नई गाइडलाइन, जानिये कितनी मिली मोहलत

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    महामारी की दूसरी लहर ने देशभर में लंबा लॉकडाउन लगाए रखा। किसी भी राज्य में स्थिति संतोषजनक नहीं थी। अब स्थिति धीरे – धीरे ठीक हो रही है। आने वाले समय में देशभर में शादी का सीजन चलेगा। 20 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। यह स्थिति देवताओं के शयन की मानी जाती है। जाहिर है कि ऐसे में विवाह सीजन खत्म होने में सिर्फ 3 सप्ताह का ही समय शेष है। पंचांग के मुताबिक, सर्वदेशीय विवाह मुहूर्त 2 जुलाई तक ही हैं।

    स्थिति सामान्य होने की राह पर है। कई बिजनेस ऐसे हैं जिन्हें अब थोड़ी राहत मिल रही है। ऐसे में शादी के सीज़न में नई गाइडलाइन का इंतज़ार सभी को था।नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। शादी समारोह के लिए मेहमानों की संख्या और स्थल को लेकर क्या गाइडलाइन हम आपको बताएंगे।

    हरियाणा और यूपी समेत दिल्ली-एनसीआर के शहरों के लिए निकली शादी की नई गाइडलाइन, जानिये कितनी मिली मोहलत

    दिल्ली – एनसीआर समेत हरियाणा और यूपी में महामारी के मामले लगातार कम हो रहे हैं। नए मरीज़ों की संख्या में गिरावट आ रही है। दूसरी लहर में मुश्किलात का सामना करने वाली दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने शादी-समारोह को लेकर काफी सख्त नियम तय किए हैं। बावजूद इसके कि दिल्ली अनलॉक-4 में प्रवेश कर गई है, फिर भी दिल्ली में शादी-समारोह में सिर्फ 20 मेहमान ही शिरकत कर सकेंगे। इसमें घराती और बराती शामिल हैं।

    हरियाणा और यूपी समेत दिल्ली-एनसीआर के शहरों के लिए निकली शादी की नई गाइडलाइन, जानिये कितनी मिली मोहलत

    पहले जहां शादी-समारोह घरों में चारदीवारी में हो रही थी ऐसे में इससे राहत नहीं मिली है। दिल्ली सरकार का साफ आदेश है कि पब्लिक प्लेस, बैंक्वेंट हॉल, होटल में शादी-ब्याह समारोह की इजाजत नहीं है। लोग घर या कोर्ट में शादीृ समारोह आयोजित कस सकते हैं और केवल 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत है।

    उत्तर प्रदेश में भी जनता को नहीं मिली राहत

    दिल्ली के बाद इसके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और एनसीआर के कुछ शहरों की बात करें तो यहां भी ज़्यादा राहत नहीं मिली है। योगी सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक, शादी समारोहों व अन्य आयोजनों में बंद अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथि ही शिरकत कर सकेंगे। यह अनुमति भी प्रोटोकाल के अनुसार दी जा रही है। इस दौरान इन प्रतिबंधों के अनुपालन की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। यानी अगर नियमों का उल्लंघन होता है, सबसे पहले कार्रवाई आयोजक पर की जाएगी। इसके तहत जेल तक भेजा जा सकता है।

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    हरियाणा में भी सख्ती

    जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं और जो गाइडलाइन जारी हो रही हैं, ऐसे में अब मेहमान ऑनलाइन ही शादी में अपनी शिरकत दर्ज करवा सकते हैं। बात यदि हरियाणा की करें तो यहां भी सख्ती लागू है। गुरुग्राम, पलवल,फरीदाबाद, सोनपीत समेत तमाम शहरों में हरियाणा सरकार ने शादी-समारोह को लेकर नियम सख्त किए हुए हैं। इसके तहत जहां पर धार्मिक स्थल 21 लोगों की सीमा के साथ खोलने की छूट है, तो विवाह-समारोह के लिए भी 21 लोगों की सीमा तय है। इतना ही नहीं, विवाह में बरात की अनुमति पर अभी 28 जून तक रोक जारी है।