प्रदेश में तीसरी लहर के खौफ के बीच फिर बढ़ गई लॉकडाउन की अवधि, इस बार इन चीजों पर है मनाही

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हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट के तहत सुरक्षित हरियाणा यानी लॉकडाउन की अवधि को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। लॉकडाउन की अवधि को 5 जुलाई तक बढ़ा दिया है। हरियाणा के मुख्य सचिव विजयवर्धन ने रविवार को लॉकडाउन बढ़ाने से संबंधित आदेश जारी किए।

उन्होंने जिला उपायुक्त को निर्देश दिए कि महामारी का प्रभाव अभी खत्म नहीं हुआ है। लिहाजा लोगों को सख्ती के साथ महामारी के बचाव के नियमों का अनुपालन करना होगा।

प्रदेश में तीसरी लहर के खौफ के बीच फिर बढ़ गई लॉकडाउन की अवधि, इस बार इन चीजों पर है मनाही

इसके लिए उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को संभावित जरूरी बंदोबस्त करने होंगे। महामारी अलर्ट के तहत लगाए गए लॉकडाउन में इस बार कई रियायतें भी दी गई है।

इस बार लॉकडाउन में सभी दुकानों को सुबह 9:00 बजे से रात 8:00 बजे तक होने के आदेश दिए गए हैं वहीं मॉल्स को भी सुबह 10:00 बजे से 8:00 बजे तक खोलने के आदेश है।


रेस्टोरेंट्स और बार् भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 10:00 बजे से रात 10:00 बजे तक खोलने के आदेश है वही पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी रात 10:00 बजे तक रहेगी।

मंदिर मस्जिद तथा धार्मिक संगठनों को भी 50% क्षमता के साथ खोलने के आदेश दिए गए हैं।

महामारी के नियमों की पालना के साथ कॉर्पोरेट ऑफिस को भी 100% क्षमता के साथ खोलने के आदेश दिए गए हैं।

प्रदेश में तीसरी लहर के खौफ के बीच फिर बढ़ गई लॉकडाउन की अवधि, इस बार इन चीजों पर है मनाही

विवाह और अंतिम संस्कार में 50 लोगों के ही शामिल होने की छूट है, पंरतु बारात निकालने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।

क्लब हाउस, रेस्टोरेंट्स, बार, गोल्फ कोर्स में 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने के आदेश इस बार लॉकडाउन में दिए गए हैं।


इस बार लॉकडाउन में जिम को सुबह 6:00 बजे से रात 8:00 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने के आदेश दिए गए हैं।

सभी औद्योगिक क्षेत्रों, कंपनियों आदि को भी 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने के आदेश है।

स्पोर्ट्स कंपलेक्स, स्टेडियम आदि को भी खोलने के आदेश इस बार लॉकडाउन में दिए गए हैं।

स्पा तथा स्विमिंग पूल को इस बार भी खोलने के आदेश नहीं दिए गए हैं।