महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत 12 जुलाई तक लागू होंगे यह नियम, जानें सभी दिशा–निर्देश

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फरीदाबाद, 04 जुलाई। हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर जारी दिशा-निर्देशों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत नियमों की पालना सुदृढ़ता से करने को कहा है। जिला में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत आगामी 12 जुलाई तक नियमों की पालना प्रभावी ढंग से करवाने के लिए जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन यशपाल ने आवश्यक आदेश दिए हैं।

जिलाधीश यशपाल ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार प्रतिष्ठानों के लिए समय अवधि निर्धारित करते हुए नियम लागू रहेंगे। महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नियमों में निरंतर जन सुविधा को मद्देनजर रखते हुए बदलाव किए जा रहे हैं। जिला फरीदाबाद में सभी दुकानें सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खोलने की अनुमति सरकार की ओर से दी गई है।

महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत 12 जुलाई तक लागू होंगे यह नियम, जानें सभी दिशा–निर्देश

वहीं जिला में सभी स्वीमिंग पूल व स्पा सेंटर अभी पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। जारी आदेश अनुसार यूनिवर्सिटी कैंपस शोध आदि कार्य के लिए खुले रहेंगे तथा डाउट क्लियर करने के लिए ही विद्यार्थी कैंपस में जा सकते हैं। सभी मॉल सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। होटल व मॉल में स्थित रेस्टोरेंट व बार अथवा अन्य स्थानों पर स्थित रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 बजे से सायं 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। इन्हें भी कोविड-19 हिदायतों की पालना व 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गयी है।

साथ ही रात्रि दस बजे तक खाद्य पदार्थों की रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की जा सकती है। धार्मिक स्थल एक समय में 50 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोले जा सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर सैनिटाइजेशन, सामाजिक दूरी, मास्क व अन्य कोविड-19 हिदायतों की पालना करनी होगी।

महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत 12 जुलाई तक लागू होंगे यह नियम, जानें सभी दिशा–निर्देश

जिलाधीश ने बताया कि निजी वाणिज्यिक कार्यालय शत-प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है हालांकि ऐसे सभी कार्यालयों में कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना होगा। शादी समारोह में व अंतिम संस्कार के लिए 50 व्यक्ति सभी हिदायतों के साथ एकत्रित हो सकेंगे। शादी समारोह के लिए बारात की अनुमति नहीं होगी। खुले स्थान पर 50 लोगों के एकत्रित होने की संख्या सीमित की गई है।

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गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टोरेंट तथा बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से सायं 10 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। गोल्फ कोर्स में सामाजिक दूरी तथा कोविड-19 की हिदायत अनुसार ही मेंबर व आगुंतक गोल्फ कोर्स मैनेजमेंट की अनुमति उपरांत ही खेलने के लिए मान्य होंगे।

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जिम सुबह 6 बजे से सायं 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता एवं कोविड-19 की हिदायतों के साथ खोलने की अनुमति रहेगी। सभी निर्माण एवं औद्योगिक इकाइयों तथा संस्थाओं को कार्य करने के लिए अनुमति रहेगी हालांकि कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना अनिवार्य रहेगा।

स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा स्टेडियम केवल खेल गतिविधियों के लिए खुले रहेंगे और दर्शकों को वहां पर जाने की अनुमति नहीं होगी। खेल अधिकारियों की देखरेख में सामाजिक दूरी एवं अन्य हिदायतों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधीश ने कहा कि इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुपालना सुनिश्चित करवाई जाएगी।