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दो हजार रुपये की होगी आर्थिक मदद ,खोरी गांव वासियो को पुर्नवास की मांग को सरकार ने किया मंजूर

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फरीदाबाद : दिल्ली से सटे अरावली पर बसे खोरी गांव को तोड़फोड़ की दी गई मियाद अब पूरी हो रही है छः हफ़्तों का समय अब खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अब खोरी में कार्रवाई के लिए 1 हफ्ते का ही समय बचा है। मंगलवार को हुई बैठक में यह स्पष्ठ किया गया कि तोड़फोड़ की कार्यवाही कभी भी की जा सकती है

निगमायुक्त डॉ. गरिमा मित्तल ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पूर्ण रूप।से पालना की जाएगी और जल्द ही इस कार्यवाही को।किया जायेगा । इस कार्यवाही को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है

दो हजार रुपये की होगी आर्थिक मदद ,खोरी गांव वासियो को पुर्नवास की मांग को सरकार ने किया मंजूर

आगे बात करते हुए निगमायुक्त ने बताया कि खोरी गांव काफी समय से पुर्नवास की मांग रख रहा था इस बात पर गौर करते हुए सरकार ने खोरी गांव वासियो को पुर्नवास के फैसले पर अपनी रजामंदी दर्ज कराई है

पुर्नवास के लिए इन दस्तावेज का होना है जरूरी

डॉ. गरिमा मित्तल ने बताया की खोरी गांव में रहने के वाले लोगो को फरीदाबाद शहर के डबुआ कॉलोनी स्थित “प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत बने फ्लैट्स में बसाया जाएगा लेकिन उसके लिए कुछ दस्तावेजों का होना अति आवश्यक है यदि घर के मुखिया के पास फरीदाबाद का वोटर कार्ड, पहचान पत्र या बिजली का बिल मिलता है और उसकी इनकम सालाना 3 लाख रुपये से कम तो उन परिवारो को यह घर रहने के लिए दिए जायेंगे

दो हजार रुपये की होगी आर्थिक मदद ,खोरी गांव वासियो को पुर्नवास की मांग को सरकार ने किया मंजूर

दो हजार रुपये की होगी आर्थिक मदद

जब तक इन परिवारों को घर आवंटित नही होते हैं तब तक इन परिवारों को सरकार दो हजार रुपये प्रतिमाह देगी यदि यह लोग किराये पर रहते हैं तो इनको आर्थिक रूप से ना जूझना पड़े। डॉ गरिमा मित्तल ने बताया कि इस फ्लैट को अभी रहने लायक बनने में समय लग रहा है जब तक यह बनकर तैयार होते है तब तक इन लोगो को यह मदद दी जाएगी

दो हजार रुपये की होगी आर्थिक मदद ,खोरी गांव वासियो को पुर्नवास की मांग को सरकार ने किया मंजूर

सरकार द्वारा दिये जा रहे घरो को लेने के लिए आवेदन करना होगा जो व्यक्ति या परिवार सरकार द्वारा दिये नियमों को पूरा करता है उसको यह घर आवंटित किए जाएंगे। घर पाने के लिए आवेदन के साथ साथ घर के मुखिया को अग्रिम राशि के रूप में 17000 रुपये देने होंगे उसके बाद उसको करीब 2500 रुपये की क़िस्त भरनी होगी तभी यब घर इनको आवंटित किए जाएंगे

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