हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन की मियाद को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। अब पूरे हरियाणा में सुरक्षित हरियाणा अभियान के तहत 26 जुलाई तक महामारी अलर्ट को बढ़ा दिया है। लॉकडाउन की अवधि के बढ़ने के साथ-साथ लोगों को कुछ छूट भी मिली है।
सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस में इस बार रेस्टोरेंट्स और बार को सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने के आदेश है वही होम डिलीवरी का समय भी यही रहेगा।
क्लब, रेस्टोरेंट्स, गोल्फ क्लब के बाद भी सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुलेंगे। जिम सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। कॉमन लॉ टेस्ट एडमिशन 23 जुलाई को कराया जा सकेगा।
गाइडलाइंस के अनुसार इस बार विवाह में अंतिम संस्कार क्रिया में 100 लोग शामिल हो सकेंगे हालांकि यह व्यवस्था पहले सरीखी है। स्पा सुबह 6 बजे खोले जा सकेंगे और रात 8 बजे तक चलेंगे। दुकाने सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक तथा मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोले जा सकते हैं।
खेल गतिविधियों के लिए स्टेडियम पहले ही खोले जा चुके हैं। कॉर्पोरेट कार्यालय को सौ फीसद हाजिरी के साथ खोलने की अनुमति दी जा चुकी है लेकिन इनमें महामारी के नियमों का पालन करना जरूरी है।
गाइडलाइंस के अनुसार इस बार स्विमिंग पूल एथलीट और प्रतियोगी तैराकों के लिए खोल सकेंगे वही सिनेमा हॉल भी 50 फीसद क्षमता के साथ खोलने के आदेश हैं परंतु महामारी के नियमों का पालन जरूरी है।
प्रेक्टिकल एग्जाम, लैबोरेट्री तथा ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए यूनिवर्सिटी तथा कॉलेजों को खोलने के आदेश है परंतु महामारी के नियमों का पालन जरूरी है। हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित किए गए ट्रेनिंग सेंटर खोलने के भी आदेश इस बार गाइडलाइंस में दिए गए हैं।
कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी तथा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आईटीआई को भी विद्यार्थियों के लिए खोलने के आदेश हैं। धार्मिक स्थल भी 50 फीसद क्षमता के साथ खोलने के आदेश इस बार गाइडलाइंस में दी गई है।