हरियाणा सरकार प्रदेश में लव जिहाद कानून लाने का संकेत दे रही है वहीं दूसरी तरफ पिछले 3 साल में राज्य महिला आयोग के पास लव जिहाद का एक भी मामला नहीं आया है। इस बात का खुलासा एक आरटीआई के जवाब के दौरान हुआ।
दरअसल, निकिता हत्याकांड के बाद लव जिहाद का मुद्दा तूल पकड़ने लगा जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार तथा हरियाणा सरकार लव जिहाद कानून लाने की बात कही। उत्तर प्रदेश सरकार लव जिहाद के मामले में कानून ला चुकी है।
हरियाणा सरकार भी इस विषय में तैयारी कर रही है वही हरियाणा महिला आयोग के पास पिछले 3 साल से लव जिहाद का कोई मामला नहीं आया है। जब इस विषय में प्रश्न किया गया तो आयोग ने बताया कि लव जिहाद क्या है उसके पास इसकी परिभाषा ही नहीं है।
आयोग का कहना है कि उसने राज्य सरकार के सामने लव जिहाद के मसले में कोई सुझाव नहीं दिया है। आरटीआई में लव जिहाद पर मांगी गई जानकारी के जवाब में आयोग ने बताया कि हरियाणा के किसी भी जिले में इससे जुड़ा कोई केस नहीं आया है। इसी कारण कमीशन ने कोई कदम नहीं उठाया है।
जितने भी मामले आए तो झूठे निकले
पानीपत के आरटीआई कार्यकर्ता पीपी कपूर में इस विषय में आयोग से जानकारी मांगी जिसका जवाब देते हुए आयोग ने बताया कि लव जिहाद के अभी तक जितने भी मामले आए हैं सभी झूठे निकले हैं। आरटीआई के अनुसार हरियाणा पुलिस ने लव जिहाद के 6 मामलों की जानकारी आटे के जवाब में दी है। यह पिछले 3 सालों में राज्य के 6 जिलों में रिपोर्ट किए गए थे।
दिसंबर 2020 को मेवात क्षेत्र के नूंह जिले के पुन्हना पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज किया गया था। इसमें कहा गया था कि एक मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़की का अपहरण कर लिया था। लेकिन जांच के दौरान इसे झूठा पाया गया।
‘लव जिहाद’ का दूसरा मामला अंबाला पुलिस ने 18 मई 2018 में दर्ज किया था। लेकिन इस मामले में आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया। अंबाला पुलिस ने एक और मामला 16 अक्टूबर 2019 को दर्ज किया था। लेकिन पुलिस की जांच में यह भी झूठा पाया गया।
इसी तरह पानीपत जिले के समालखा पुलिस स्टेशन में 19 जुलाई 2019 एक केस दर्ज हुआ है लेकिन यह अभी ट्रायल कोर्ट के सामने लंबित है।
जब यमुनानगर पुलिस से ‘लव जिहाद’ की परिभाषा पूछी गई तो उसने याचिकाकर्ता से इसे इंटरनेट पर खोजने को कहा। नवंबर 2020 में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने संकेत दिया था कि वह यूपी सरकार की तर्ज पर राज्य में ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून ला सकते हैं।