22 मार्च के बाद से लॉक डाउन की घोषणा होने के बाद हरियाणा प्रदेश में केवल उन्हीं मामलों की सुनवाई हो रही है जिनमें तत्काल राहत की आवश्यकता है लेकिन अब 10 जून को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा पंजाब,हरियाणा और चंडीगढ़ में निचली अदालतों को चरणबद्ध तरीके से गैरजरूरी मामलों की भी सुनवाई करने की अनुमति दी है।
सभी निचली अदालतों में गैरजरूरी मामलों की सुनवाई के समय न्यायधीश यह सुनिश्चित करेंगे कि अदालतों में अधिक भीड़भाड़ ना हो और कोरोना महामारी से बचने के लिए अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए अपने स्तर पर बचाव के सभी पर्याप्त उपायों को अपनाएं।
एचसी रजिस्ट्रार जनरल संजीव बेरी द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में लिखा गया है कि इस तरह के मामलों की फाइलिंग करने की व्यवस्था को इस तरह से सुनिश्चित किया जाए कि फाइलिंग काउंटर पर भी अधिक भीड़भाड़ न हो। साथ ही आदेश दिया कि अदालत की इमारतों में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की जांच की जाए और सैनिटाइजेसन व्यवस्था अनिवार्य है।
न्यायालयों में भाग लेने वाले सभी अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से समय-समय पर जारी किए गए सरकारी और स्वास्थ्य परामर्शों का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए गए है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि कोर्ट की इमारतों को नियमित रूप से साफ किया जाए।
कोर्ट की बिल्डिंग में दाखिल होने वाले सभी लोगो को प्रवेश के समय जांच करवानी होगी यदि जांच में किसी भी सामान्य व्यक्ति या किसी भी अधिकारी को उच्च बुखार, सर्दी, खांसी एवं जुकाम आदि के लक्षण पाए जाते है तो उसे न्यायालय में एंट्री नहीं दी जाएगी।
बता दे की काफ़ी लंबे समय समय के बाद निचली आदालतों में गैर जरूरी मामलों को लेकर सुनवाई शुरू की का रही है इसलिए न्यायालयों में भाग लेने वाले सभी लोगो को उच्च न्यायालय द्वारा सख्त हिदायते दी गई जिनकी सभी को पालना करना अति आवश्यक है।